एजेंसी
कोलकाता : कोलकाता पुलिस ने हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम एक बार फिर शुरू करने की योजना बनाई है। यह नियम 8 दिसंबर से लागू हो जाएगा। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नियम के तहत बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पेट्रोल देने से पेट्रोप पंप संचालकों को रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नियम 8 दिसंबर से लागू होगा और अगले 60 दिन तक जारी रहेगा।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा ने यह आदेश जारी करते बताया, 'कई बार देखा गया है कि बाइक सवार बिना हेलमेट के सफर करते हैं। वहीं, उनके साथ सफर कर रहा साथी भी हेलमेट नहीं लगाता है। इस तरह के मामले नियमों का उल्लंघन हैं और इससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है।'
कोलकाता पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने से हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यह आदेश जारी किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यातायात कानून का पालन कराने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाना जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम कोलकाता पुलिस के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पेट्रोल पंप पर लागू होगा। इसके तहत पेट्रोल पंप संचालक किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं देंगे, जिसने हेलमेट नहीं लगा रखा होगा। अगर बाइक की पिछली सीट पर बैठी सवारी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा होगा तो भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन अधिनियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जुलाई 2016 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद कोलकाता पुलिस ने हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम लागू किया था। उस दौरान भी बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर आने वाले बाइक चालकों को पेट्रोल देने पर रोक लगा दी गई थी।