रायपुर : विशेष सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा आबकारी विभाग के समस्त जिला प्रभारियों को राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त 672 देशी/विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानो तथा मदिरा निर्मा ण वाली इकाईयों में पूर्व से स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के सुचारू संचालन एवं बैकअप संधारण के संबंध में सतत निगरानी रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य में संचालित समस्त मदिरा दुकानो एवं बॉटलिंग प्लांट में स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरे में न्यूनतम 15 दिवस का बैकअप संधारित करने तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने भी आबकारी अमले को आदेशित किया गया था। इसी प्रकार समस्त आबकारी केन्द्रों में ब्राण्ड-लेबलवार स्टॉक पंजी का अद्यतन संधारण करने तथा केवल अधिकृत कर्म चारियों द्वारा ही कार्य संपादन किये जाने के भी कड़े निर्देश जारी किये गये।
छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन-2023 के परिप्रेक्ष्य में आदर्श आचार संहिता लागू होंने के पश्चात आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि उनके प्रभार की सभी मदिरा दुकानों, बॉटलिंग युनिट, गोदाम, वेयर हाऊस, डिस्टलरी एवं आबकारी जांच चौकियों में स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की जांच कर सतत् संचालन सुनिश्चित किया जावे।
उपरोक्त निर्देयों पर समस्त जिलो में दिनांक 19/10/2023 से 21/10/2023 तक अभियान चलाकर उड़नदस्तो के माध्यम से जांच करायी जाकर सत्यापन कराया गया, जिसमे राज्य के समस्त मदिरा दुकानों एवं मदिरा निर्मा ण इकाईयों में निर्देशानुसार सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का संचालन तथा अभिलेखों का संधारण होना पाया गया। आबकारी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 14405 का संचालन किया जा रहा हैं, जिस पर अवैध मदिरा/मदिरा दुकानो से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता हैं।
अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़