रायपुर । शासन ने इस साल दीवाली में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दीवाली और गुरु पर्व पर लोग रात 8-10 बजे यानी दो घंटे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, जबकि छठ पूजा पर सुबह 6-8 बजे तक पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी। वहीं, क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कावरे की अपील-
आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कावरे ने कहा- माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे.
यहां देखें आदेश कॉपी-