
बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका के एक मामले में नगर निगम बिलासपुर को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब माँगा है मामले की जानकारी अनुसार नगर निगम सड़क चौड़ीकरण के कार्रवाई के अंतर्गत मनोहर टॉकिज के पास जवाली नाले के ऊपर रमाशंकर गोरख को अपना गोदाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया था जिसपर व्यापारी रमाशंकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जब निगम दस्ता रमाशंकर का गोदाम गिराने पहुंचे तब उसने निगम कर्मियों को मामला कोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी लेकिन अधिकारियो ने उसकी बात अनसुनी कर कब्ज़ा गिरा दिया. इस कार्रवाई के खिलाफ रमाशंकर ने हाईकोर्ट में निगम की कार्रवाई के खिलाफ अवमानना दाखिल की उन्होंने अपने याचिका में कहा है की निगम अधिकारियों को कोर्ट में प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद उनका निर्माण तोडा गया. जिसके बाद कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जवाब मांगा है ।