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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिग बॉस का अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइट होंगे ब्लॉक

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिग बॉस का अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइट होंगे ब्लॉक

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस’ के अवैध प्रसारण पर रोक लगा दी है और कहा कि वेबसाइटों पर इसकी सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित करने से ‘पायरेसी’ को बढ़ावा मिलेगा.

हाईकोर्ट में वायकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मुकदमा दायर किया है. अदालत ने कहा कि कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है और अगर उसके अतीत और भविष्य के सीज़न का अवैध प्रसारण किया जाता है तो यह कार्यक्रम के प्रसारण और पुन:निर्माण पर वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा.

अदालत से वादी ने कहा कि वह हिंदी समेत विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम का प्रसारण अपने चैनल और ओटीटी (डिजिटल) मंच पर करता है लेकिन ‘बिग बॉस’ नाम की कई वेबसाइट कार्यक्रम का अनधिकृत और बिना लाइसेंस के प्रसारण कर रही हैं जिससे उसे आर्थिक हानि हो रही है.

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने हाल के अंतरिम आदेश में कहा कि प्रतिवादी संख्या एक से पांच को ‘बिग बॉस’ कार्यक्रम की किसी भी कड़ी का प्रसारण करने से रोका जाता है, जिसमें पहले प्रसारित हो चुकी कड़ी और भविष्य में प्रसारित होने वाली कड़ी भी शामिल है.

जस्टिस सिंह ने कहा कि अगर वादी को ‘बिग बॉस’ नाम से कोई वेबसाइट मिलती है या वादी के कार्यक्रम को प्रसारित करने वाली अन्य वेबसाइट है तो उन्हें पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर किया जाए. अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की वेबसाइटों जो ‘बिग बॉस’ नाम का भी इस्तेमाल करती हैं, को अनुमति दी जाती है तो इससे ‘पायरेसी’ और अनधिकृत प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वादी को भारी नुकसान होगा.

मीडिया इनपुट 

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