
बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट में आज मंगलवार 10 जुलाई को चिरमिरी के जल आवर्धन योजना के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया मिली जानकारी अनुसार रामानुज अग्रवाल ने हाई कोर्ट में चिरमिरी में जल आवर्धन योजना को लेकर यह याचिका लगाई थी याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा था की चिरमिरी में कई खदाने बंद हो चुकी है जिसके कारण अधिकतर लोग रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन कर चुके हैं इस कारण चिरमिरी की जनसँख्या कम हो गई है इसलिए यहां जल आवर्धन योजना की आवश्यकता नहीं है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन बैंच ने यह याचिका खारिज की.