
बिलासपुर/बिल्हा : प्रेमी द्वारा धोखा देने से दुखी होकर नाबालिग लड़की के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अदालत ने मृतका के सुसाइड नोट और अन्य गवाहों की गवाही के बाद आरोपी प्रेमी को 10 साल जेल की सजा सुनाई. मामले की जानकारी अनुसार बिलासपुर बिल्हा निवासी एक 16 साल की लड़की ने 23 सितंबर 2015 की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी किशोरी ने मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने गोड़ी में रहने वाला सुरेश मिरी पर शादी का झांसा देकर उसके साथ 5 साल तक संबंध बनाने और धोखा देने का आरोप लगाया था किशोरी के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी जिसके बाद पुलिस इस मामले की जाँच कर रही थी बिल्हा पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में धारा 306, 376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर न्यायालय में चालान पेश किया. पुलिस ने सबूत के तौर पर दोनों के बीच मोबाइल फोन में हुई बातचीत का कॉल डिटेल, मृतका के साथ पढ़ने वाली छात्राओं व उसके परिवार वालों को गवाह के रूप में पेश किया. इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश श्रद्घा शुक्ला शर्मा की अदालत में हुई. अपराध साबित होने पर कोर्ट ने बीते दिन बुधवार 22 नवंबर को आरोपी सुरेश मिरी को धारा 306 में 10 वर्ष कैद व 500 रुपए अर्थदंड और पाक्सो एक्ट व धारा 376 में 10 वर्ष कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.