
बिलासपुर: घटना बिलासपुर में 2016 में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद मासूम बालिका की हत्या कर दिया था आरोपी ने इसी मामले को ले कर आरोपी युवक को बिलासपुर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी की अपील भी खारिज की है। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि, तीन वर्ष की अबोध जो विरोध तक नहीं कर सकती थी उसके साथ रेप और नृशंस हत्या का अपराधी समाज के लिए खतरा है, फाँसी की सजा उचित है।
घटना गुटमी इलाके की रहने वाली मासूम के साथ हुई थी। वह घर के पास खेल रही थी तभी पड़ोस का रहने वाला आरोपी लोचन श्रीवास उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी थी और उसकी लाश झाडिय़ों में फेंक दी। घर वालों ने बच्ची को ढूढने की कोशिश की तो आरोपी ने दावा किया कि वह तंत्र से बता देगा की लाश कहां है। घर वालों के मानने पर आरोपी ने झाडिय़ों में होना बताया। पुलिस को शक हुआ तो उसने लोचन से पूछताछ की। आरोपी ने पूछताछ में ही हत्या की बात स्वीकार की थी ।