
बिलासपुर हाईकोर्ट से आज निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता और उसकी स्टेनो रही रेखा नायर को राहत मिली है दरअसल हाईकोर्ट ने आज गुरुवार (18 अप्रैल) को मुकेश गुप्ता के खिलाफ “नो कोरेसिव आफ एक्शन” का निर्देश दिया है और साथ ही उनसे जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है बता दें कि फोन टेपिंग मामले में मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं वहीं उसकी स्टेनो रही रेखा नायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर एक मामला दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रहा है।