रिपोर्ट - मोहम्मद नजीर
खम्हरिया,सीपत एनटीपीसी
बिलासपुर - वक्फ बोर्ड के सीईओ जहीरूद्दीन के आदेश को माननीय हाई कोर्ट ने किया निरस्त शहंशाहे छत्तीसगढ़ सैयद इंसान अली रहमतुल्ला अलेह के दरगाह में सालाना उर्स कराने के लिए टयुबनल कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 7 सदस्य कमेटी बनाकर उर्स कराने के लिए आदेश दिया था आदेश के तहत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम अशरफी के द्वारा 7 सदस्य कमेटी बनाकर उर्स की तैयारी हेतु निर्देशित किया था तथा यह कमेटी 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक उर्स के सारे कार्य प्रारंभ कर दी थी
इसी बीच राजनीतिक हस्तक्षेप कर खादिमान मुतवल्ली पुरानी कमेटी के लोगों ने राजनितिक दबाव डलवा कर 20 तारीख को वक्फ बोर्ड के सीईओ के द्वारा लूतरा शरीफ में उर्स कराने हेतु वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के आदेश को निरस्त करते हुए 7 नये सदस्यों की टीम बनाकर उर्स कराने के लिए आदेश दिया था । वक्फ बोर्ड के सीईओ के आदेश के विरुद्ध में 19 तारीख को बनाई गई कमेटी के मेंबरों ने माननीय हाई कोर्ट में अपील की अपील की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज माननीय राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत ने वक्फ बोर्ड के सीईओ के आदेश को स्टे देते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाजी सलीम असरफी के द्वारा गठित 7 सदस्य टीम को उस कराने की जिम्मेदारी दी है।
हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत व समस्त मुस्लिम समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है सभी 7 मेंबर इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष हाजी अकबर बख्शी के समर्थित लोग हैं इस तरह से यह माना जा रहा है कि पूरे मामले में नई गठित इंतेजामिया कमेटी की जीत हासिल हुई है समस्त मुस्लिम समाज के लोगों में हाजी अकबर बक्शी के पक्ष में फैसला आने पर जोरदार ईस्तकबाल किया गया व भारी उत्साह का माहौल रहा