बलरामपुर

कचरा एवं कीड़ा युक्त देशी मदिरा की आपूर्ति पर दो डिस्टलरीयों को 7189 पेटियों को नष्ट और दो करोड़ छिहत्तर लाख का जुर्माना...

कचरा एवं कीड़ा युक्त देशी मदिरा की आपूर्ति पर दो डिस्टलरीयों को 7189 पेटियों को नष्ट और दो करोड़ छिहत्तर लाख का जुर्माना...

दो डिस्टलरीयों के गुणवत्ताविहीन मदिरा आपूर्ति के पांच प्रकरणों में रूपये दो लाख पचास हजार का शास्ति अधिरोपित एवं कचरा एवं कीड़ा युक्त देशी मदिरा की आपूर्ति पर दो डिस्टलरीयों की कुल 7189 पेटियों को नष्ट करने एवं रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख का जुर्माना अधिरोपित करने की आबकारी आयुक्त की कार्यवाही

बिलासपुर : मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, जिला- बिलासपुर के द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में प्रदाय की गई देशी मदिरा प्लेन के पाव में कचरा एवं कीड़ा पाये जाने की शिकायत की जांच पर बैच नंबर 141, 145 एवं 156 के अंतर्गत भरी गई मदिरा में घोंघे व शैल का कचरा एवं कीड़ा युक्त होना पाया गया जिस पर जिला - जांजगीर-चांपा की कुल बैच नंबर 141 की 11 देशी मदिरा दुकानों में, बैच नंबर 145 की 16 देशी मदिरा दुकानों में एवं बैच नंबर 156 की 14 देशी मदिरा दुकानों एवं मद्यभण्डागार जांजगीर में संग्रहित कुल 5,970 पेटी एवं 33 नग मदिरा को जप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही की गई।

आसवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मदिरा में पाई गई कीड़े एवं कचरे को आसवक की लापरवाही मानते हुए तीनों बैच नंबर की मदिरा को 03 प्रकरण मानते हुए 50-50 हजार रूपये का शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार उक्त मदिरा को मानव सेवन के लिए हानिकारक संभावित मानते हुए समस्त मदिरा को नष्ट करने का आदेश दिया गया साथ ही उक्त समस्त मदिरा का वर्तमान विक्रय दर के आधार पर रूपये 2,29,27,440 /- (अक्षरी दो करोड़ उन्तीस लाख सताईस हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को किये जाने का आदेश आसवक को दिया गया।

इसी प्रकार मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम खपरी, कुम्हारी, जिला - दुर्ग के द्वारा जिला दुर्ग एवं बालोद में प्रदाय की गई देशी मदिरा प्लेन के पाव में कचरा एवं कीड़ा पाये जाने की शिकायत की जांच पर बैच नंबर 165 एवं 167 के अंतर्गत भरी गई मदिरा में कचरा एवं कीड़ा युक्त होना पाया गया जिस पर जिला - दुर्ग की कुल 908 पेटी 24 नग एवं जिला - बालोद की 310 पेटी मदिरा को जप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही की गई।

आसवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मदिरा में पाई गई कीड़े एवं कचरे को आसवक की लापरवाही मानते हुए दोनों बैच नंबर की मदिरा को 02 प्रकरण मानते हुए 50-50 हजार रूपये का शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार उक्त मदिरा को मानव सेवन के लिए हानिकारक संभावित मानते हुए समस्त मदिरा को नष्ट करने का आदेश दिया गया साथ ही उक्त समस्त मदिरा का वर्तमान विक्रय दर के आधार पर रूपये 46,79,040/- (अक्षरी छियालीस लाख उन्यासी हजार चालीस रूपये मात्र) का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को किये जाने का आदेश आसवक को दिया गया ।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण देशी मदिरा की आपूर्ति करने की आसवक की प्रवृत्ति को घोर लापरवाही मानते हुए वर्तमान विक्रय दर के आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को भुगतान दिये जाने का आदेश आसवक को दिया गया है एवं ऐसी समस्त मदिरा को नष्ट किये जाने का आदेश भी दिया गया है, साथ ही भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न करने बाबत् सचेत किया गया है।

अपर आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़

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