ग्राम भनौरा जिला बलरामपुर में स्थित गोचर भूमि खसरा नंबर 93 रकबा 143.23 एकड़ को फर्जी सेटलमेंट लगाकर कराया गया विक्रय पत्र
आयुक्त सरगुजा संभाग ने दिया था जांच का आदेश कलेक्टर के जांच में शिकायत प्रमाणित ।
जांच में यह लिखा गया की राजस्व रिकार्ड का दुरुपयोग कर क्रय विक्रय किया गया
कलेक्टर ने ग्राम भोनौरा के भूमि पर खरीदी बिक्री और निर्माण पर लगाई रोक। जारी किया स्थगन आदेश
डॉ डी के सोनी के शिकायत पर हुआ खुलासा
बलरामपुर : मामला बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा स्थित गोचर भूमि पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि को भू माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बगैर अनेकों व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने के संबंध में जांच कराकर भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कराते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने के के संबंध में डॉ डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 12//6/ 2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था
जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि है जो साजन आ. बंसी जाती अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाती अगरिया, बाबूलाल आ.राम देनी जाति भुइयां , रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ.लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईयां, पवन आ. तेजन जाति भुईयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइयां सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था जिसे रामविलास आ.रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमांक 520, 521, 522, 523, 525, 526 आवंटित कर पट्टा प्रदान पट्टा प्रदान किया गया।
इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंसी जाति अगरिया के दादा लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुइयां के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ.रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया। उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंसी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ. लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुइयां, पवन आ. तेजन जाती भुइयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किए दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि को सेटलमेंट की भूमि बताकर कई लोग को विक्रय किया गया है