
कोरिया : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री भोस्कर विलास संदिपान ने लोकसभा निर्वाचन-2019 के तहत कोरिया जिले के तीनों विधानसभा हेतु निर्धारित आगामी मतदान दिवस 23 अप्रैल को कारखाना एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाष घोषित किया है। कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत ‘मतदान दिवस के दिन कारखाना एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाष घोषित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने सप्ताह में सातों दिन कार्य करने वाले तथा प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान दिवस के दिन 2-2 घण्टे का अवकाष देने और निरंतर प्रक्रिया के अधीन आने वाले कारखानों के श्रमिकों को बारी बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देष जारी किए है।