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कोरिया : जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भोस्कर विलास संदिपान ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 21 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे से 23 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे तक जिले की समस्त देशी, विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकाने तथा मद्य भण्डारगार पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु आदेष जारी कर ‘‘शुष्क दिवस‘‘ घोषित किया है। उक्त मतदान अवधि मंे जिले की समस्त मदिरा दुकाने पूर्ण से बंन्द रखने तथा शराब की क्रय-विक्रय और इसके परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस आषय का पत्र जिले के समस्त आबकारी उपनिरीक्षक को भेजकर निर्देषित किया है, कि वे उक्त तिथि में अपने प्रभार क्षेत्र में मदिरा के अवैध विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन पर कडाई से नियंत्रण रखेंगे, जिससे चुनाव में मदिरा की अवैध विक्रय की स्थिति निर्मित न हो सके। उन्होंने कहा यदि चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्र में मदिरा की अवैध विक्रय की षिकायत पायी जाती है, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के आबकारी उपनिरीक्षक के विरूध्द उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उनपर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।