
हाशिम खान
सूरजपुर : विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन में जिला कलेक्ट्रेट के पोस्टर बैलट (बी.8) कक्ष में डाक मतपत्र दल को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी. .सी. सोनी द्वारा बताया गया कि चुनाव ड्यूटी में लगे लोक सेवक जो मतदान दिवस के दिन चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण उस मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर मतदान करने में असमर्थ होते है। जहां के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें मतदान करने की सुविधा प्रदान करना होता है। इसमें मतदान दल के सदस्य, सेक्टर ऑफिसर, पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन के ड्राइवर, क्लीनर, सर्विस वोटर, अधिसूचित मतदाता और अन्य चुनाव ड्यूटी में लगे शासकीय कर्मचारी आदि आते हैं। ऐसे लोक सेवक जो ऐसे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त किये गये है, जो उनके पंजीकृत विधानसभा क्षेत्र से अलग है, वे डाक मतपत्र की पात्रता रखते है।
उन्हें डाक मतपत्र हेतु प्रारूप 12 में आवेदन करना होगा। आवेदन में मतदाता सूची का भाग क्रमांक, मतदाता का सरल क्रमांक की सही-सही जानकारी भरने के बारे में बताया गया। चुनाव ड्यूटी में लगे ऐसे शासकीय कर्मचारी जो उसी विधानसभा के पंजीकृत मतदाता है जहां उनकी ड्यूटी लगी है, वे निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप 12 क में आवेदन करेंगे। जिसमें उन्हें अपना भाग क्रमांक, सरल क्रमांक लिखकर नियुक्ति आदेश और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। आवेदन की जांच कर उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 ख जारी किया जायेगा। डाक मतपत्र दल को यह बताया गया कि आवेदन प्रारूप 12 के प्राप्त होने पर किस प्रकार कार्यवाही की जानी है। प्रारूप 12 प्राप्त होने पर संबंधित लोक सेवक को डाक मतपत्र देने हेतु कार्यवाही की जायेगी। जिसके अंतर्गत उसे प्रारूप 13 क में निर्वाचन द्वारा घोषणा का फार्म, गुलाबी रंग का छोटा लिफाफा (प्रारूप 13 ख), गुलाबी रंग का बड़ा लिफाफा (प्रारूप 13ग), निर्वाचन हेतु दिशा निर्देश फार्म (प्रारूप घ) दिया जायेगा।
संबंधित मतदान केन्द्र की चिन्हित प्रति में मतदाता की प्रविष्टि के खाने में लाल पेन से पी.वी. चिन्हित किया जायेगा। मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण केन्द्र में सुविधा केन्द्र बनाकर डाक मतपत्र के लिफाफे को संबंधित मतदान दल के सदस्य को दिया जायेगा और उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र में स्थापित सुविधा केन्द्र में मतदान कराया जायेगा। इस हेतु सुविधा केंद्र में निर्वाचक के हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण हेतु राजपत्रित अधिकारी भी नियुक्त किये जायेंगे। डाक मतपत्र तैयार किये जाने वाले दलों को लेखा संचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।