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बेमेतरा : राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रमुख पीठ नई दिल्ली के पारित आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले की तीन ग्राम पंचायतों को अधिसूचित करने के निर्देश दिये गये है। संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से बेमेतरा के तीन ग्राम पंचायत झालम (बेमेतरा) राखी (साजा) एवं आंदू (बेरला) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व प्लास्टिक प्रबंधन नियम के सभी प्रावधानांे को 01 मई 2019 संे 6 माह के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग नया रायपुर सचिव रीता सांडिल्य ने एक अधिसूचना जारी कर जिले के तीन ग्राम पंचायतों को माॅडल पंचायत के रूप में अधिसूचित किया है।
कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले के बेमेतरा साजा एवं बेमेतरा के एस.डी.एम एवं जनपद पंचायत के सीईओ को परिपत्र जारी कर निर्देश दिये है कि
अधिसूचना को जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रकाशित कर प्रकाशन का पंचनामा तैयार किया जाए। संबंधित ग्राम पंचायतों में मुनादी करायी जाए। संबंधित ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर पंचायत में प्लास्टिक प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया जाये। अधिसूचित ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक प्रतिबंधित होने का बोर्ड आईईसी मद से लगाया जाये। अधिसूचित ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 के सभी आयामों का पालन सुनिश्चित कर माॅडल के रूप में विकसित किया जाये। अधिसूचित ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्याें की सतत मानिटरिंग एवं पाक्षिक समीक्षा की जाए।