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बेमेतरा : बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 10 जून 2019 से 15 जून 2019 तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। कलेक्टर महादेव कावरे द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। बालक श्रम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के प्रावधान अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु के किशोरों का 107 अधिसूचित खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
जिसमें श्रम विभाग बेमेतरा द्वारा 10 जून को बाल श्रम निषेध सप्ताह के पहले दिन बेमेतरा शहर में अभियान चलाया गया, जिसमें टीम श्रम विभाग, बाल संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बाजार पारा, बस स्टैण्ड, होटल, ढाबा, गैरेज व विभिन्न संस्थानों में जाकर बाल श्रमिक नियोजित नही करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया व पाम्पलेट चिपकाकर बाल श्रम निषेध हेतु सभी संस्थानों में प्रचार प्रसार किया गया। टाॅस्क फोर्स में मुकेश पुरी गोस्वामी श्रम निरीक्षक, रम्मन सिंह मंडावी श्रम उपनिरीक्षक, व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी, कृष्ण कुमार चन्द्राकर बाल संरक्षण व पुलिस बल सम्मिलित थे।