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बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महादेव कावरे ने आज सवेरे अपने कार्यालयीन कक्ष में नलकूप ठेकेदारों की बैठक ली उन्होने छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेमेतरा जिले में आगामी 30 जून 2019 तक नलकूप-बोर खनन पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में जानकारी दी। यह प्रतिबंध 01 मार्च 2019 से लागू हुआ था। गत वर्ष अल्पवर्षा एवं चालू गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को ध्यान रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि शासकीय प्रयोजन के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा डी.एन.कश्यप, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परीक्षित चैधरी, के अलावा मनोज माखीजा, विजय सुखवानी, अमित ताम्रकार, सतीश सोनी, मनीष सोनी, उत्तम वर्मा, सरोज अवस्थी, सुधेश श्रीवास्तव उपस्थित थे।