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बेमेतरा: मतगणना केन्द्र में अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाये रखने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महादेव कावरे ने बताया कि मतगणना मेज पर अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं (एजेंट) के लिए बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता का अनुपालन करके कि जायेगी- 1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के गणन अभिकर्ता, 2. मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के गणन अभिकर्ता, 3. अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के गणन अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित चिन्हों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। 4. रजिस्ट्रीकृत -अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ता तथा 5. निर्दलीय अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं को आबंटित टेबल के पास बैठना होगा तथा पूरे हाल में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वे उस क्रम में बैठेेगंे जिसमें उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में दिखाई देते हों।
रिटर्निंग आॅफिसर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी में केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शामिल नहीं होते है। वे मतगणना हाॅल के अंदर केवल अभ्यर्थियों के रूप में ही आ सकते है। आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार उन्हें निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा मार्ग रक्षण किया जाना होना है। जिन्हें मतगणना हाॅल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि वे स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा को त्याग देते है तब भी उन्हें गणन अभिकर्ता बनने की अनुमति नहीं है।
रिटर्निंग आॅफिसर को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को किसी भी स्थिति में मतगणना स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं से जुड़े किसी भी सुरक्षाकर्मी को काउंटिंग हाॅल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर रिटर्निंग आॅफिसर को मतगणना हाॅल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में यथोचित शंका हो तो रिटर्निंग आॅफिसर आवश्यकता पड़ने पर उसकी तलाश करवा सकते है, भले ही संबंधित व्यक्ति के पास मतगणना के स्थान में प्रवेश करने के लिए विधि मान्य प्राधिकार पत्र हो। गणन अभिकर्ता को उनको आबंटित गणना टेबल के अलावा अन्य गणना टेबलों पर जाने की अनुमति नहीं है।
गणन कर्मचारियों को मतगणना के नतीजों की घोषणा उपरांत रिटर्निंग आॅफिसरों की अनुमति से ही काउंटिंग हाॅल छोड़ना होगा। किसी भी परिस्थिति में मतगणना प्रक्रिया में व्यक्ति को काउंटिंग हाॅल के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कावरे ने अभ्यर्थी एवं अभिकर्ताओं से आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।