
TNIS
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महादेव कावरे द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय के अधीन एक इकाई (दल) में कार्य करने के दौरान सिटी कोतवाली थाना बेमेतरा में सोशियल मीडिया का दुरूपयोग करने के कारण एक महिला कर्मचारी द्वारा किये गये शिकायत एवं दर्ज अपराध क्रमांक 177/19 धारा 509 (ख) भादवि. के प्रकरण में अमन जैन, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- बेमेतरा को दिनांक 30 अप्रैल 2019 को समय 15.35 बजे से ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर उपजेल बेमेतरा भेजा गया।
शासकीय सेवा में रहते हुए अमन जैन, सहायक ग्रेेड- 03 द्वारा किया गया कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में नियम 3(1) एवं 3 (क) उल्लंघन है। अमन जैन सहायक ग्रेड-03 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के निययम 09 (1) के प्रावधान अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा द्वारा जारी किया गया है। निलंबन अविध में अमन जैन सहायक ग्रेेड-03 का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- नवागढ़ जिला बेमेतरा निर्धारित किया गया हैं। इन्हें मूलभूत नियम-53 के तहत मुख्यालय पर उपस्थिति की स्थिति में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।