
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे ने बताया कि सेक्टर अधिकारी रिजर्व ईव्हीएम एवं वीवीपैट मशीन को लेकर अपने घर, किसी होटल या लाज या किसी रिश्तेदार के घर नहीं रूक सकेंगे अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सेक्टर अधिकारियों को अपने-अपने सेक्टर में मतदान दिवस के पूर्व रूकने के लिए शासकीय भवन चिन्हांकित कर उसकी लिखित सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देने के निर्देश दिए गये हैं। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधा जैसे- पेयजल, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प निर्माण, बिजली सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो।
छत्तीसगढ़ ट्रेकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर (सी-टाप्स) में जानकारी दर्ज करने के साथ कंट्रोल रूम को भी सूचित करेंगे। 23 अप्रैल को मतदान दिवस के दिन माकपोल एवं माकपोल के पश्चात सीआरसी अनिवार्य रूप से करायें। मतदान प्रारंभ होने तथा मतदान समाप्ति के पश्चात निश्चित समय में जानकारी सी-टाप्स में दर्ज करने के साथ सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कंट्रोल रूम को भी सूचना देवें।