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बेमेतरा : जिले के थानखम्हरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम खपरी में विद्युत खम्भे पर पोस्टर लगाने के आरोप में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-03 के तहत पुलिस थाना थानखम्हरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे कल जिले के थानखम्हरिया एवं साजा के प्रवास पर थे। इस दौरान उनके संज्ञान में संपत्ति विरूपण का मामला सामने आया। उड़नदस्ता प्रभारी वि.स. क्षेत्र साजा दलेश्वर साहू खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर मिथुन पटेल पिता पीलूराम पटेल के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत थानखम्हरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। भाजपा का चुनाव सामग्री तोरण लगाकर शासकीय संपत्ति का दुरूपयोग करना पाया गया।
विस्तृत विवरण इस प्रकार है, उड़नदस्ता दल के दलेश्वर साहू खाद्य निरीक्षक द्वारा मौका स्थल ग्राम खपरी पहुंचकर जांच किया गया। मौके पर लोहे का शासकीय विद्युत खम्भा में भाजपा का तोरण लगा पाया गया। जो दुसरे सिरे से मुनगा पेंड़ से बंधा हुआ था। उक्त तोरण में रस्सी में 50 तोरण लगा हुआ था। जिसमें भाजपा का कमल फूल निशान, पूर्व मुख्यमंत्री छ.ग. डा. रमन सिंह का फोटो व विकास यात्रा 2018 लिखा हुआ है। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित मिथुन पटेल से पूछताछ कर कथन लेने पर उसने अपने कथन में बताया कि उसके द्वारा 15 अपै्रल 2019 शाम को भाजपा पार्टी प्रचार हेतु भाजपा पार्टी का तोरण अपने घर के सामने शासकीय विद्युत खम्भा के एक सिरे में एवं दुसरा सिरा मुनगा के पेड़ में बांधा था जो आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करना पाया गया।