
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महादेव कावरे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (ख) के तहत पुनाराम यादव पिता नथवाराम यादव उम्र 50 वर्ष साकिन ग्राम उफरा चैकी कंडरका तहसील बेरला राजू पारधी पिता कुंवर पारधी उम्र 45 वर्ष साकिन ग्राम बोरसी, चैकी कंडरका तहसील बेरला जिला बेमेतरा एवं जीवन पारधी पिता उदेराम पारधी उम्र 47 वर्ष साकिन ग्राम बोरसी चैकी कंडरका तहसील बेरला जिला बेमेतरा के विरूद्व आगामी 6 महिने के लिए बेमेतरा जिले के सीमावर्ती जिला दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर ओर जिला बेमेतरा की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के बेमेतरा एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि बेमेतरा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पुनाराम यादव पिता नथवाराम यादव साकिन ग्राम उफरा, राजू पारधी पिता कुंवर पारधी एवं जीवन पारधी पिता उदेराम पारधी साकिन ग्राम बोरसी चैकी कंडरका तहसील बेरला तीनों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (क) (ख) के अंतर्गत जिला बेमेतरा एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनाराम यादव, राजू पारधी एवं जीवन पारधी को आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, लगातार चोरी, नकबजनी आदि गतिविधि करना बताया गया है। पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा चलान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने, उसके अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं होने के कारण जिला बदर की कार्यवाही की गई है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान भी 05 लोगों के विरूद्व जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान अब तक 05 लोगों के विरूद्ध जिला बदर की यह तीसरी कार्यवाही है।