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जिला दण्डाधिकारी द्वारा जीवराखन पिता दुखउ मल्लाह को 24 घंटे के अंदर जिले से बाहर चले जाने का आदेश जारी
बेमेतरा : बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महादेव कावरे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 06 के तहत जीवराखन पिता दुखउ मल्लाह साकिन ग्राम छिरहा, के विरूद्व आगामी 6 महिने के लिए बेमेतरा जिले के सीमावर्ती जिला दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर ओर जिला बेमेतरा की सीमाओं से बाहर रहने की आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। जीवराखन पिता दुखउ मल्लाह साकिन ग्राम छिरहा, थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा का निवासी है। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के बेमेतरा एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि बेमेतरा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में जीवराखन पिता दुखउ मल्लाह साकिन ग्राम छिरहा, के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 06 के अंतर्गत जिला बेमेतरा एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जीवराखन को आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, लगातार चोरी, नकबजनी आदि गतिविधि करना बताया गया है।
पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा चलान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने, उसके अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं होने के कारण जिला बदर की कार्यवाही की गई है। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान 05 लोगों के विरूद्व जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला बदर की यह दुसरी कार्यवाही है।