बिलासपुर : विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध शराब पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसी क्रम में आबकारी आयुक्त महादेव कावरे सर के निर्देश तथा उपायुक्त आबकारी जिला बिलासपुर श्री दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन मेंआबकारी विभाग द्वारा दिनांक 28/10/23 को कोटा,सीपत केग्रामजाली, टेकर, घोघरा मेंअवैध मदिरा विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई।
1)कायम प्रकरण- 07
2)जप्तसामाग्री - 302 लीटर महुआ मदिरा एवं 1265किलोग्राम लाहान
3)गिरफ्तारआरोपी- 05
4 अजमानतीय प्रकरण-05
(1).नंदकुमार पिता दिलीप मरावी निवासी जाली थाना रतनपुरसे 70लीटर महुआ शराब
2.रामाधार पिता महेत्तर मरावी निवासी जाली थाना रतनपुर से9.5 लीटर महुआशराब
3.सुरेश यादव पिता रामकिशोरयादव निवासी घोघरा थानासीपत से18लीटर महुआ शराब*शराबजब्त किए जाकर आब अधि की धारा34(1)क,34(2),59क के तहत अपराध पंजीबद्ध करआरोपी को जेल निरुद्ध किया
4. अज्ञात प्रकरणों में ग्राम जालीथाना टेकर में 48लीटर एव 800किलोग्राम महुआ लाहान ग्राम टेकरथानारतनपुर में 34लीटर महुआ शराब एवं375किलोग्राम महुआ लाहान जब्त किए जाकर आब. अधि. की धारा 34(1)(क) 34(2) 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये जाकर विवेचना में लिया।
5.जमानतीय प्रकरण-02
1. गौतम पिता नटराज मरावी निवासी जाली थाना टेकर से3.5लीटर महुआशराब 2.सुनीता पति नरेश नेताम निवासी जाली थाना रतनपुर से90 किलोग्राम महुआ लाहान जब्त करआब अधि. की धारा 34(1)क का प्रकरण दर्ज किया।
कार्यवाही मेपरि.जिला आबकारी अधिकारी स.जि.आब.अधि.अमन सिंग सुश्री कल्पना राठौर,छवि पटेल एवं आब. उपनिरीक्षक महेश राठौर,धर्मेंद्र शुक्ला ,ऎश्वर्या मिंजदिनेश ध्रुव एवं मुख्य आरक्षक जनकराम भगत,उमेश चौहान,आरक्षक प्रभुवन बघेल जयशंकरकमलेश,गौरव,अनिल पाण्डे, साथ रहे।