बस्तर

नुक्कड़ सभा में आदर्श आचार संहिता व छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन

नुक्कड़ सभा में आदर्श आचार संहिता व छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन

हाशिम खान 

सूरजपुर : विधानसभा प्रतापपुर (06) के एक प्रत्याशी द्वारा प्रतापपुर नगर पंचायत चौक पर कुछ दिन पूर्व एक नुक्कड़ सभा रखी गई थी। यह नुक्कड़ सभा ईराकी ट्रेडर्स के सामने प्रतापपुर चौक पर एक घंटे के लिए थी। जिसमें उपस्थित उड़न दस्ता टीम द्वारा नुक्कड़ सभा के दौरान उपयोग में ले जाने वाले वाहन में अनुमति से अतिरिक्त साउंड सिस्टम का उपयोग करते पाया गया। मौके पर अनुमति का दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं था। नुक्कड़ सभा की अवधि पर  ही एक अन्य पार्टी वहां से गुजरी जो कि अपने पक्ष में प्रचार प्रसार कर रही थी। यहां दोनों पार्टियों के बीच आपसी विवाद भी हुआ। प्रकरण के संज्ञान में आते ही प्रतापपुर (06) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपरोक्त प्रकरण के तहत संबंधित को आदर्श आचार संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम  एवं ध्वनि प्रदूषण नियम  के उल्लंघन के तहत नोटिस दिया गया।

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