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जशपुर : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की टीम ने आज संयुक्त रूप से जशपुर शहर में सार्वजनिक स्थलों पर खुले आम सिगरेट पीने वालों तथा एक्ट का उल्लंघन कर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका बेचने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। जिसमें 10 दुकानदार एवं दो सिगरेटची शामिल हैं।
कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में आज अपरान्ह राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. के.आर. खुसरो, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी श्रीमती नीलम ठाकुर, संजय कुमार राम, काउंसलर डॉ.ए.खान के अलावा विवेक मिंज, एस.पी.सोनी की संयुक्त टीम ने जशपुर नगर में आकस्मिक भ्रमण के दौरान कई स्थानों पर कोटपा एक्ट का उल्लंघन का मामला पकड़ा। शहर में खुले आम एक्ट का उल्लंघन करने वाले 10 पानठेला संचालकों एवं दो सिगरेट पीने वालों के विरूद्ध कुल 1220 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की। संबंधितों से जुर्माने की यह राशि तत्काल वसूल करने के साथ ही भविष्य में एक्ट का उल्लंघन न करने की चेतावनी भी दी गई।
नोडल अधिकारी डॉ.खुसरों ने बताया कि जशपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने का अभियान चल रहा है। इसके लिए जनसामान्य को तम्बाकू एवं उसके उत्पादों का सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग न करने की समझाईश दी जा रही है। जिले के सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान एवं तम्बाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया है और सूचना फलक भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि आज भ्रमण के दौरान बस स्टैण्ड स्थित सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद दुकान संचालक अजित शाह, राम गुप्ता, सुदामा प्रसाद, पारसराम पान भण्डार, पवन कुमार जैन, विक्रम गुप्ता, शुभम् चौरसिया सहित कलेक्ट्रेट कॉम्लेक्स स्थित ललन मिश्रा, सुनिल पान भण्डार, चिन्टू साहू के अलावा दरबारी जशपुर के निवासी राजकुमार साव तथा मधुवन टोली के लक्की आलम को सार्वजनिक स्थल पर खुले आम सिगरेट पीने तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गई।
नसीम अहमद खान