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बेेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण जिले मे धारा 144 के अंतर्गत शनिवार 16 मई और रविवार 17 मई को पूर्णतः (कम्प्लीट) लाॅकडाउन लागू किया गया है। पूर्व मे जारी 08 मई के आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए जन सुविधा के दृष्टि से इस दौरान 16 एवं 17 मई को लाॅकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग कें प्रावधानों का पालन करते हुए जारी रहेंगें। 08 मई को जारी आदेश की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी तथा अन्य सभी दुकानें/संस्थान 15 मई के शाम 4 बजे से 18 मई के प्रातः 10 बजे तक बंद रहेगी प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों/तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।