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    अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री से सीआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह व निदेशक महेन्द्र कुमार वर्मा ने की शिष्टाचार मुलाकात

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    जिला पंचायत सभाकक्ष में मिलेट मिशन की कार्यशाला सह समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

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बेमेतरा

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BREAKING:बेमेतरा के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 से 28 सितम्बर तक रहेगा लॉकडाउन, मदिरा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देष

Posted on :21-Sep-2020
BREAKING:बेमेतरा के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 से 28 सितम्बर तक  रहेगा लॉकडाउन, मदिरा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देष

TNIS 
बेमेतरा : -बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके रोकथाम एवं कोरोना चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के निरंतरता में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है।
    
      महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 21 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 के मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बेमेतरा जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 28 सितम्बर 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक रोक लगाई जाती है तथा यह आदेशित किया जाता है किः-जिले के समस्त शासकीय, अध्र्दशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन न्यूनमत कर्मचारी संख्या/रोटेसन पद्धति से संचालित होगा तथा अन्य सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी पूर्व मे आदेश 13 से 20 सितम्बर तक केवल नगरीय क्षेत्रों मे लाॅकडाउन लागू किया गया था। अब जिले मे 28 सितम्बर तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे लाॅकडाउन रहेगा।

              जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा ईत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों उन्हे भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। जिले के सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री गोदाम, साप्ताहिक हाॅट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी परंतु नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगीः-ऐसी औद्योगिक ईकाइयां जो दवाईयों के उत्पादन एंव निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, उत्पादन ईकाई इत्यादि से संबंधित है। उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से पालन करेंगी। इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

          उक्त अवधि में दौरान सम्पूर्ण जिला बेमेतरा अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। अतिआवश्यक मेडिकल ईमरजेंसी अथवा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर मास्क लगाने व सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा तथा द्वितीय बार उल्लंघन होने पर दण्ड विधि संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पर्याप्त सोशल डिस्टेंस एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावे। जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र लाॅकडाउन उपरांत संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अपना एटीसी टेस्ट अनिवार्य रूप से करावें तथा संबंधित तहसीलदार, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का एटीसी टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः-कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।

        भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सवाऐं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दूकान, दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन करने वाले वाहन पूर्ववत निर्धारित आदेशानुसार। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के विक्रय/वितरण/भंडारण/ परिवहन की गतिविधियां प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक संचालित होगी एवं शासकीय स्तर पर अनुमोदित स्थाई निर्धारित स्थानों पर ही विक्रय की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त सभी दुकाने बंद रहेगी। किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेगी।, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06ः30 बजे से 09ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि/स्थानीय समाचर चेनल -समाचार संकलन कार्यो हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन, एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल तथा जेल के प्रत्येक कैदी का एंटीजेन टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा।

       अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, कैश वाहन, टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां पूर्ववत निर्धारित अनुसार, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खानये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिला बेमेतरा अंतर्गत स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी एंव अधिकारियों का उपयोग रोटेसन पद्धति से करेगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंको प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। ई. निजी प्रतिष्ठान को, जो कंडिका-स, में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं (कोविड-19), के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् दण्डनीय होंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपरोक्त आदेशों का आदतन उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान/समूहों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। (1) महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13 मार्च 2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए। 02 सितम्बर 2020 को सम्पूर्ण जिले के लिए धारा 144 (1) लगाई गई थी। तथा उक्त आदेशों को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। इस दौरान किसी भी आवश्यक वस्तुओं (खाद्यान) आदि की कालाबाजारी, अधिक दर लिया जाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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राष्ट्रीय पोषण माह में वत्सला ने किया पोषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित

Posted on :11-Sep-2020
राष्ट्रीय पोषण माह में वत्सला ने किया पोषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित

GCN

बेमेतरा : पिछले 20 दिनों से  किशोरी बालिकाओं ,महिलाओं के लिए वत्सला फॉउंडेशन द्वारा अंतरजिला "पोषण आर्ट "ऑनलाइन प्रतियोगिता की गतिविधि निरन्तर सोशल मीडिया पे युद्ध स्तर पर  संचालित   हो रही थी ।जिसमे संस्था ने प्राकृतिक पोषण खाद्यान्न द्वारा आरोग्य के दाता गणेश जी की कलाकृति बनानी थी ।

     इसके अंतर्गत 4जिलों से 105 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया । संस्था के जानकारी से ज्ञात हुआ बालिका वर्ग की एंट्री सर्वाधिक रही ।इसी सृंखला में वत्सला फॉउंडेशन ने प्रतियोगिता के परिणाम  11/10/20 शुकवार सुबह सोशल प्लेटफार्म पर पोस्ट किया ।

  बालिका। वर्ग में  दुर्ग ग्रामीण की धारणी वर्मा ने प्रथम ,योगेस्वरी पाटिल मगरगट्टा ने द्वितीय,महिला वर्ग में लता जायसवाल देवगांव, कुसुम साहू दाढ़ी , वहीँ आ. बा. कार्यकर्ताओं मेंक्रमशः मथुरा पाल परपौडी साजा और अन्नपूर्णा साहू बेमेतरा ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपनी रचनात्मकता को दर्शाया। वत्सला संस्था ने मटका ग्रामीण में संचालित "मोहल्ला क्लासेस" की छात्राओं को संगठनात्मक कार्य के लिए प्रतियोगिता से परे विशेष स्थान दिया ।

     संस्था प्रमुख का मानना है कि हमारे लिए प्रत्येक प्रतिभागी जिसने पोषण  जैसे सामाजिक पहलूँ को अपना सोच और रचनात्मक समय दिया हमारे लिये विजेता है ।सभी प्रतिभागियों को ई प्रस्सति पत्र ऑनलाइन भेजा जाएगा ,  Covid19 प्रावधान के कारण सभी विजेताओं को पुरस्कार भी कूरियर द्वारा पोस्टल पते पर पहुचाया जाएगा ।

  सभी प्रतिभागियों व उनके स्वजनों ने लकड़ाऊंन समय मे वत्सला द्वारा लगातार आयोजित किये जारहे सामाजिक रचनात्मक कार्यों की सराहना अपने सोशल पेज के द्वारा किजारहि है । कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकरअपना सहयोग देने के लिए संस्था ने सभो प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया, और आगे भी सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए राज्यस्तरीय नई रचनात्मक ,कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे 

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भी जारी है वत्सला फॉउंडेशन का पोषण चौपाल

Posted on :08-Sep-2020
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भी जारी है   वत्सला फॉउंडेशन  का  पोषण चौपाल

ता 07/09/20 अपने कुपोषण मुक्ति "पोषणम् " अभियान केअंतर्गत राज्य के वत्सला फॉउंडेशन नेबेमेतरा जिले के  बेरला ब्लॉक अंतर्गत बेरा गांव  ग्रामीण में 144 धारा के समस्त अधिनियम को ध्यान में रखते हुए पोषण चौपाल का आयोजन रखा । प्रधानमंत्री जी ने  सितम्बर माह को देशव्यापी पोषण माह के रूप में मनाने का आव्हान किया है ।
इसी नैतिक मूल्यों को लिए चलरही वत्सला ने इस कार्यक्रम में चिन्हाकितकुपोषित बच्चों, और किशोरी बालिकाओं को बुलाया।     
कोरोना काल के मानसिक वेदना को दिशाभ्रमित करने  और  बच्चों का मानसिक उत्साह बढ़ाने के लिए" मेन्टल फोकस " फीजिकल डिस्टेंस गेम का आयोजन किया ।जिसमे बच्चों ने भी लकड़ाऊंन के लम्बे अंतराल के बाद बहुत आनंद लेते हुए भाग लिया।
साथ ही किशोरी बालिकाओं के लिए  "कोरोना काल मे स्वयं अनुभव" पर 1 मिनट बोलने की  प्रतियोगिता रखी गयी ,जिसको उपस्थित बालिकाओं ने अपने मौलिक शब्दों में  बखूबी बताया। ।
गर्भवती महिलाओं को  न्यूट्रिशन बास्केट प्रदानकिया
कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुरस्कार वितरण के साथ बच्चों को पोषणम् किट और बालिकाओं को हाइजेनिक किट  प्रदान किया गया । पोषण आहार के रूप में अंकुरित सलाद और फल वितरण हुआ ।
समापन व अंतिम चरण में "पोषण के लिए पौधा " अंतर्गत मुनगा के साथ अन्य फलदार पौधे लगाकर आगामी समय मे पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम  में वत्सला फॉउंडेशन की सदस्य,  वालेंटियर्स, wcd ,बेमेतरा,की सेक्टर सुपरवाइजर स्वेता जी और  बेरा गांव की आ.बा. कार्यकर्ता की सहभागिता सराहनीय रही ।

 

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मिशन पोषणम का वत्सला फॉउंडेशन द्वारा पोषण माह में शुभारंभ

Posted on :02-Sep-2020
मिशन पोषणम का वत्सला फॉउंडेशन द्वारा पोषण माह में शुभारंभ

GCN

बेमेतरा: अबकी बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर माह को देश व्यापी  पोषण माह घोषित किया गया है इसी कड़ी में वत्सला फाउंडेशन अपना कदम हर वर्ष की तरह कुपोषित बच्चों को सुपोषण करने की और बढ़ा दिया है । "मिशन पोषणम्" के अंतर्गत कल कोबिया आंगनवाडी के सभी बच्चों का वजन और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया अति कुपोषित बच्चों को सुपोषण कीट प्रदान  किया गया । वहां उपस्थित  सभी पालक, किशोरी बालिकाओं और बच्चों को कोरोना महामारी बचाओ और सतर्कता की जानकारी दी गई साथ में सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का  वितरण संस्था के सदस्य और वालंटियर द्वारा  किया गया 

 हमारे साख्यातकर के द्वारा वत्सला की कार्यकारिणी  मेम्बर्स ने जानकारी दी कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था महीने भर 0से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट प्रदान करने के साथ-साथ कोविड-19 के इस महामारी काल में घर पर बच्चों को पोषण आहार और स्वच्छता संबंधित देखभाल के लिए जागृत करेंगे


  क्योंकि वत्सला न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का कहना है ,पोषण का मतलब केवल इतना ही नही होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं।
इसका मतलब होता है आपके शरीर को कितने पोषक तत्व, मिल रहे हैं।और सही पोषण का अभाव ही कुपोषण को जन्म देता है

  आगामी दिनों में भी संस्था  विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों ,जैसे वर्तमान में चल रहे राज्य स्तरिय "वत्सला पोषण आर्ट"प्रतियोगिता की तरह कार्यक्रम के माध्यम से अपने "पोषणम् मिशन" को  जन आंदोलनकारी रूप देने के लिए योजनाएं तैयार कर रही हैं ।  इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से  प्रत्येक नागरिकों को तन ,मन,धन का सहयोग देकर  इस मिशन को सफल करने के लिए  निवेदन किया गया।है ।

 

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बेमेतरा: 21 जुलाई से 02 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन

Posted on :21-Jul-2020
बेमेतरा: 21 जुलाई से 02 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन

TNIS

बेमेतरा : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5246 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना वायरस मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे है। अब तक कुल 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान बेमेतरा जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छ.ग. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गए है। बेमेतरा जिले में अब तक कुल 45 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके है जिसमें 15 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील है। इसी तरह सम्पूर्ण बेमेतरा जिला में कुल 1112 क्वारेंटाईन सेंटर बनाये गये है जिसमें अब तक 34803 मजदूर अन्य स्थलों से वापस आ चुके है तथा अभी भी 13 क्वारेंटाईन सेंटर में 389 श्रमिक निवासरत है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा ही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परीलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है।

            छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुये इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु बेमेतरा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में अवधि दिनांक 21 जुलाई से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक लॉक डाउन को प्रभावशील किया जाता है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/  17- 1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्म्पूण जिला बेमेतरा के राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह लॉक डाउन निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुये यह आदेशित किया जाता है किः- जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल ईमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुये परिवहन की छूट रहेंगी।

               बेमेतरा जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी  सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है, जिसके प्रभाव से जिले में अनाधिकृत रूप से किन्ही व्यक्तियों के बगैर अनुमति प्रवेश इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी व वाणिज्यिक कार्गो परिहवन की अनुमति ही इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में (रात में भी) हो सकेगी। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र की सभी दुकानें (जो दी गयी छूट की सीमा में शामिल नहीं है) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वाहनों के शो-रूम, गोदाम, सप्ताहिक हाट-बाजार आदि इस अवधि में अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागीय, सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक श्रम/निर्माण कार्य, मनरेगा आदि कार्य संचालिक करने वाले संस्थान/इकाइयों को इस प्रतिबंध से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एंव पर्यटन स्थल, पार्क इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुये नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर फेस मास्क व सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना आवश्यक होगा। अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिले में रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक आवाजाही पूर्णतः बंद रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मात्र स्वास्थ्यगत कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे। अंतिम संस्कार, अंत्येष्ठि आदि के आयोजनों में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य की जावेगी इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तक उपस्थिति मान्य होगी, जिसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी। फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशाों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक  सेवायें प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः- जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ. पुलिस कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व पुलिस चौंकी, शासन के अन्य विभाग, ये सभी कार्यलय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।

     उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। इस अवधि में शासकीय कार्यालयीन कार्य सामान्य रूप से सभी विभागों में संचालित होगा। सभी पंजीयन (रजिस्ट्रार) कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्ते पर संचालित होंगी) भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मीस्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल, लाईसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक व दवाई की दुकानें भी शामिल है, आवश्यकतानुसार (24ग्7) खुले रहेंगे। शासकीय खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें/भण्डारण आदि। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10ः00 बजे तक होगी। प्रतिबंध की अवधि में चाय/नास्ता की दुकान गुपचुप ठेला, ज्यूस, आईक्रिम के ठेले, फास्ट फूड की दुकान, गन्ना रस, पान ठेला आदि संचालित नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राजमार्गो पर स्थित ढाबों में ज्ंाम ।ूंल ठंेपे पर भोजन पैक करा सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धांतों पर मान्य होगी। इस अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, परंतु ऑन लाईन तथा डिस्टेंस लंर्निग की अनुमति होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, डेयरी (मिल्क पार्लर) ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अण्डा व दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य पदार्थो की दुकानों के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक होगी। कृषि उपज मण्डी प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06ः00 बजे से 09ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजन इत्यादि भी शामिल है, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जेल, अग्निशमन सेवायें,टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज (शो-रूम शामिल नहीं) एवं सर्विसेस दुकानें। पेट्रोल/डीजल पंप में ईधन की आपूर्ति करने वाले वाहन एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। पशु चारा, खाद विक्रय, पेस्टीसाईड, फसल व पशुओं से संबंधित दवा की दुकानें। पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व  से विभिन्न होटलों में रूके हुये अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें चालू रहेंगी परंतु सेलून, नाई दुकान, मसाज व ब्यूटी पार्लन, टेªवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, रिसॉर्ट, केफे आदि बंद रहेंगी। परंतु अपवाद स्वरूप स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/ स्वास्थ्य कर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फसें हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वाले बस डिपों/स्टैण्ड में संचालित कैंटीन को छोड़कर, रेस्टोरेंट होटल को होम डिलीवरी की अनुमति होगी परंतु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियों (निजी एजेंसियों सहित) न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियों इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई अन्य सेवा। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यो का संपादन। आवागन हेतु सार्वजनिक/सामूहिक वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध। एक समय में बैंक में अधिकतम 05 ग्राहक को ही प्रवेश दिये जाने की शर्ते पर, हैंड सैनिटाईजर, साबुन व पानी की पर्याप्त व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग सहित। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। निजी प्रतिष्ठान, चिकित्सालय आदि जो कंडिका-ब में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है खुले रहेंगे तथा इन्हें एसओपीएस का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों का अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया जा रहा है।  दाण्डिक प्रावधान - उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्ति कार्यवाही के भागीदार होंगे। बेमेतरा जिला में हॉट-स्पॉट व कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले स्थानों में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्ववत प्रभावी होगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति हॉट-स्पॉट व कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी। अनुमति प्राप्त संस्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, मास्क, सैनिटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, आदि की व्यवस्था किया जाना संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी तथा इन संस्थानों में शिफ्ट वाईज कर्मचारियों की सेवायें ली जा सकेंगी। जिले मे यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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बेमेतरा : किसान से रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई पटवारी, मांगी थी 28 सौ रूपये की घूस

Posted on :07-Jul-2020
बेमेतरा : किसान से रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई पटवारी, मांगी थी 28 सौ रूपये की घूस

बेमेतरा जिले में आज मंगलवार (7 जुलाई) को एक महिला पटवारी को किसान से रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है मिल रही जानकारी अनुसार मामला नवागढ़ ब्लॉक के अंधियारखोर का है जहाँ एक किसान अपने किसी काम के लिए पटवारी दफ्तर का चक्कर काट रहा था किसान को उसके काम को पूरा करने के लिए महिला पटवारी ने  2800 रुपये की घूस मांगी थी जिसपर किसान ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी और आज एसीबी की टीम महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है इस पर और विस्तृत खबर की प्रतीक्षा है 

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बेमतरा मे आईसोलेशन सेन्टर/कोविड केयर सेन्टर प्रारंभ

Posted on :04-Jul-2020
बेमतरा मे आईसोलेशन सेन्टर/कोविड केयर सेन्टर प्रारंभ

TNIS

बेमेतरा : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने जिला मुख्यालय बेमेतरा मे आईसोलेशन सेन्टर/कोविड केयर सेन्टर प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज सवेरे जिला चिकित्सालय परिसर स्थित 40 बिस्तरांे वाले इस अस्पताल का शुभारंभ किया। इस अस्पताल मे सेन्ट्रल कमाण्ड रुम तथा अलग-अलग पुरुष वार्ड एवं महिला वार्ड बनाये गयें हैं, इन वार्डों का कलेक्टर नेे मुआयना किया।

आईसोलेशन सेन्टर/कोविड केयर सेन्टर अस्पताल के प्रारंभ होने से अब कोरोना संक्रमण की जाँच पीपीई कीट के जरिए होने लगेगी। इसके पहले बिना लक्षण वाले धनात्मक केस सेम्पल जाँच के लिए रायपुर एवं दुर्ग भेजा जाता था। शुभारंभ के मौके पर पुलिस अधिक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, एएसपी विमल कुमार बैस, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस के शर्मा, नवनियुक्त सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधिक्षक डाॅ. वन्दना भेले एवं कोविड-19 प्रभारी डाॅ ज्योति जसाठी उपस्थित थे।

 

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बेमेतरा : हाथ पीले होने से पहले दो नाबालिक बच्चियों का बाल विवाह रोकवाया गया

Posted on :23-Jun-2020
 बेमेतरा : हाथ पीले होने से पहले दो नाबालिक बच्चियों का बाल विवाह रोकवाया गया

बेमेतरा 23 जून : बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकार के एक वार्ड मे  एक परिवार मे दोें नाबालिग बालिकाओ का विवाह किये जाने की सूचना पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रमाकांत चंद्राकर के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती मानेश्वरी कुर्रे, सुरेन्द्र साहू, सामाजिक कार्यकर्ता आनंद धृतलहरे चाईल्ड लाईन बेमेतरा से शैलेजा गेण्डेª, पुलिस विभाग से चैकी देवकर के सहायक निरीक्षक,एम.एल.चावले व कांस्टेबल एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध नागरीको की सहायता से उन बालिकाओ के निवास स्थान पर पहुॅची, उक्त विवाह स्थल पर ग्राम मोहगांव जिला कबीरधाम तथा ग्राम कोहडीया जिला कबीरधाम से बारात 25 जून को आने वाली थी । वधु पक्ष को सझाईश दी गई जिस पर उनके द्वारा सहर्ष ही बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की तथा विवाह स्थगित करने की बात कही गई, बालिका के परिजनों के अनुसार हमें यह ज्ञात नहीं था कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है।

अधिकारियों द्वारा समझाईस दिये जाने पर उन्होने उक्त बालिका का विवाह 18 वर्ष के उपरांत किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया। बालिका व परिजनों को बालक कल्याण समिति, बेमेतरा में समझाईस हेतु बुलाया गया है तथा उन्हे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु का बालक का विवाह करना या करवाना अपराध है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता या कराता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है,तो उसे भी 02 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रू. तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

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बेमेतरा: रोजगार के अवसर बढ़ाने चंदनू एवं रवेली में बनेगा फूड-पार्क

Posted on :23-Jun-2020
बेमेतरा: रोजगार के अवसर बढ़ाने चंदनू एवं रवेली में बनेगा फूड-पार्क

TNIS

बेमेतरा:  जिले में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा फल, फूल, सब्जी व अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा/उचित मूल्य (वेल्यू एडीसन) देने के लिए बेमेतरा के चन्दनू एवं रवेली ग्राम में नवीन फूडपार्क की स्थापना की जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बेमेतरा के महाप्रबंधक के.एस.मीणा ने बताया कि ग्राम चन्दनू एवं रवेली के नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु 206.9 एकड़ भूमि छग. राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर को हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्तमान में जिले में एक भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं होेने से उद्योगपतियों द्वारा जिले में उद्योग स्थापना हेतु स्वयं के भूमि/लीज पर भूमि लेकर उद्योग स्थापना की जाती है। जिससे अनुज्ञाएं प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा अतिरिक्त समय भी व्यर्थ होता है। फूडपार्क में उद्योगों की स्थापना हेतु सर्व सुविधायुक्त डायवर्टेड भूमि  जिसमें सड़क, पानी, बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी, साथ ही फूडपार्क में उद्योग स्थापना हेतु  विभिन्न विभागों की अनुज्ञाएं भी प्राप्त होगी।

महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि वर्तमान में विभिन्न बड़ी कम्पनियां चीन को छोड़कर भारत में निवेश करना चाहती है, ऐसी परिस्थिति में बेमेतरा में इतनी बड़ी भूमि पर फूडपार्क बनने से कम्पनियां राज्य में निवेश के लिए आकर्षित होगी। फूडपार्क स्थापना पश्चात् जिले में बड़ी मात्रा में निवेश होगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा, तथा किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जिले में नवीन बाजार सृजित होगा।

बेमेतरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम चन्दनू एवं रवेली के साथ ही साजा तहसील के ग्राम-राखी, नवागढ़ तहसील के ग्राम अकोली व बेरला तहसील के ग्राम सिंगारडीह में भी फूडपार्क हेतु भूमि का चिन्हाकंन कर हस्तांतरण की कार्यवाही जारी है। इन स्थानों में भी जल्द ही भूमि का आधिपत्य प्राप्त कर फूडपार्क की स्थापना की जावेगी।

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विश्व बाल श्रम निषेध दिवस: वत्सला फाउंडेशन ने बच्चों को एकत्रित कर 4 दिवसीय स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सामाजिक दूरी बनाते हुए आयोजन किया

Posted on :18-Jun-2020
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस: वत्सला फाउंडेशन ने बच्चों को एकत्रित कर 4 दिवसीय स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सामाजिक दूरी बनाते हुए आयोजन किया

बेमेतरा : दिनांक 17/06/20 हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी सृंखला में वत्सला फाउंडेशन ने जिले के स्लम  बस्तियों में जगह जगह भारी संख्या में  बच्चों को एकत्रित कर 4 दिवसीय स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सामाजिक दूरी बनाते हुए आयोजन किया

 क्योंकि इस वर्ष ILO,UNICEF  इस दिवस का अंतराष्ट्रीय थीम "covid19  मे- बाल श्रम से बच्चों की रक्षा प्रति वर्ष से ज्यादा संजिदगी से करे " 

  इसी के आधार पर वत्सला ने  अपने कार्यक्रमों में बच्चों को कोरोना से सतर्कता  और बार बार साबुन से सही तरीके से हाथ धोने के वर्कशॉप पे विशेष ध्यान केंद्रित किया  ।

सभी 14 साल से कम उम्रक उपस्थित बच्चों को मास्क और साबुन दिया । खेलकूद, चित्रकला ,कई रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से शालत्यागी,रेगपिकर्स, अन्य घुमन्तु बच्चों को शिक्षा का महत्व के साथ शाला जाने के लिए भी प्रेरित किया गया । पठन ,कला सामग्री का बच्चों में वितरण किया गया ।

    अपने सोसल मीडिया पेज पर "#NOCHILDLABOURDAY"केम्पेन का सुरुवात नन्ही हाथों  के चित्रकला और हैंड प्रिंट के माध्यम से की गई ।

     बालश्रम निषेध covid19 पर जन जागरूकता के लिए पम्पलेट ,और पोस्टर का विमोचन जिला शत्र न्यायाधीश श्री ए.के.सिंघल और कलेक्टर श्री शिव अनन्त तायल जी के द्वारा निर्धारित दूरी बनाते हुए किया गया । दोनों ने संस्था के इस पहल के लिए अपना सकारात्मक सहयोग देते हुए विशेष सराहना की ।

     इस कार्यक्रम की सफलता के लिए वत्सला फाउंडेशन ने अपने अपनी टीम ,आ.बा कार्यकर्ता ,बच्चों के अभिभावकों का आभार प्रकट किया।

     इस अवसर पर दैनिकभास्कर मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक ये सन्देश दे रहे है "जिम्मेदारी का बोझ नहीं बचपन की मस्ती थमाएं, इन बच्चों में भी उड़ने को पंख लगाएं. "

 

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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का उपयोग करना जरुरी

Posted on :13-Jun-2020
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का उपयोग करना जरुरी

TNIS

बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने तथा दिनांक 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन संशोधित रूप से लागू करने के निर्देश दिये थे।

         वर्तमान में जिला बेमेतरा में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। जिले में लाॅकडाउन की छूट पश्चात बाजारों/दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का तथा मास्क के उपयोग का सही ढ़ग से जनसामान्य द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। जिले में संचालित दुकानों में लगातार अनावश्यक रूप से भीड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पूर्व में समय-समय पर भारत सरकार गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के बाबत् व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर सभी जिले वासियों को शासन के निर्देशों का समुचित रूप से पालन करने बाबत् अवगत कराया गया है साथ ही इन नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही बाबत् अवगत कराया गया है, बावजूद इसके समुचित रूप से इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

          अतः एतत् द्वारा सभी व्यापारी संघो व जिले वासियों से यह अपील किया जाता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन के नियमों का पालन करें, किसी भी उद्योग में राज्य के बाहर से श्रमिकों को कार्य पर नहीं लाया जाये, यदि बाहर के राज्यों से आकर श्रमिक यहां के स्थानीय उद्योगों में कार्यरत हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जावे तथा बगैर अनुमति के अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को कार्य पर न लिया जावे। औद्यौगिक इकाईयों में तकनीकि समस्याओं के निराकरण हेतु यदि कोई व्यक्ति बाहर राज्य से लाया जाना आवश्यक हो तो इसके पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नियम उल्लंघन की दशा में संबंधित व्यक्तियों पर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

          अन्य राज्यों से जो श्रमिक बेमेतरा जिले में आये है उन्हें 14 दिन क्वारेंटाईन सेंटरों में रखने के पश्चात अगले 14 दिवस होम क्वारेंटाईन का अनिवार्य रूप से रखा जावे, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। ग्रामों में उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु कोरोना सुरक्षा समितियों का गठन पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासकीय कर्मचारी को मिलाकर किया जावे।

          जिन श्रमिकों द्वारा क्वारेंटाईन की अवधि पूर्ण कर ली गयी है तथा उनके सेम्पल आदि की रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, तब उन्हें घर जाने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/इंसिटेंट कमाण्डर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अनुशंसा पर दी जावे। ग्रामों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जावे तथा जिले के जो क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन घोषित हो चुके है उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन न किया जावे तथा ऐसे क्षेत्रों में अतिआवश्यक मेडिकल इमरजेंसी की दशा मे ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जावेगी।  अतः सर्व संबंधितों की जानकारी/सूचना हेतु यह आदेश पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

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15 जून से खुलेंगी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल

Posted on :06-Jun-2020
15 जून से खुलेंगी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल

TNIS

बेमेतरा: प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिले में 15 जून 2020 से अंगे्रजी माध्यम के स्कूल प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत बेमेतरा जिले में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल हेतु शासकीय शिवलाल राठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वार्ड नम्बर 21 सिरवाबांधा रोड बेमेतरा का चयन किया गया है। यह विद्यालय कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक एक साथ प्रारम्भ  होगा, प्रत्येक कक्षा की दर्ज संख्या अधिकतम 30 होगी। विद्यालय कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक प्रथम पाली एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक द्वितीय पाली में संचालित होगी।

छ.ग. पाठ्यक्रम से संचालित इस विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य श्रीमती सुदेशा चटर्जी, मोबाइल नम्बर 9893112245 का चयन राज्य शासन द्वारा किया गया है जो कि दिनांक 28 मई 2020 से संस्था में कार्यभार ग्रहण कर चुके है, अंग्रेजी माध्यम के सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता आदि के चयन की प्रक्रिया जारी है। विद्यालय में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जावेगी तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा के लिये शासकीय स्कूलों हेतु निर्धारित शूल्क देय होगा। विद्यालय का संचालन फर्म एवं सोसायटी में पंजीकृत समिति के द्वारा किया जावेगा, शाला संचालन प्रबंधन समिति के पदेन अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, पदेन सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संस्था के प्राचार्य एवं जिला मिशन समन्वयक, रा.गा.शि.मिशन बेमेतरा समिति के पदेन सदस्य होंगे।

        जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एस.ध्रुव ने पालकों से अपील की है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उत्तम गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने, प्रवेश हेतु पंजीयन दिनांक 15 जून 2020 से विद्यालय में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सम्पर्क कर की जा सकती है।

 

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न्याय दिलाने वालों के साथ ही हो रहा है अन्याय:निर्वाणी

Posted on :05-Jun-2020
न्याय दिलाने वालों के साथ ही हो रहा है अन्याय:निर्वाणी

TNIS- डॉ सौरभ निर्वाणी

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र, जूनियर अधिवक्ताओं के खाते में डाले 36000 रुपये केंद्र सरकार

छत्तीसगढ़ बार काउंसिल भी अधिवक्ता कल्याण निधि से अतिरिक्त मदद करे

बेमेतरा : वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण  से बचने देश और राज्य में किये गए क्रमवार 4 लॉक डाउन ने  न सिर्फ मजदूर और निम्न वर्ग श्रेणी के कामगारों का आर्थिक रूप से कमर तोड़ के रख दिया बल्कि राज्य के विधि व्यवसाय से जुड़े लगभग 26780 से अधिक रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं के सामने भी जीवन यापन से जुड़ी समस्याओं को खड़ा कर दिया है,

अलग अलग न्यालयों में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं और उतनी ही संख्या में अधिवक्ता लिपिकों को भयावह रोजमर्रा के संकटो का सामना करना पड़ रहा है,

इंटुक के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं सेंटर फॉर सोशल लर्निंग के संस्थापक सदस्य

डॉ सौरभ निर्वाणी ने केंद्रीय विधि मंत्री डॉ रविशंकर प्रसाद को पत्र लिख कर मांग की है कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया ताकि चरण बद्ध लॉक डाउन के प्रभाव से उतपन्न आर्थिक मंदी से देश को उबारा जा सके, पैसे का प्रवाह बाजार में बना रहे और नागरिकों की क्रय शक्ति कम न हो, छतीसगढ़ 
राज्य में प्रैक्टिस रत अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 26780 है और 29030 अधिवक्ता लिपिक है, सभी अधिवक्ता जिनकी सीनियरिटी 10 वर्ष से कम है को 12000 रुपये और अधिवक्ता लिपिकों को 7000 रुपये प्रतिमाह के आंकलन के अनुसार 3 माह का इकठ्ठे सीधे उनके अकॉउंट में डाला जाय, 

 न्यालयों के लगातार 3 महीनों से बन्द होने के कारण जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है,जिनमे 35%से अधिक महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं , 
जस्टिस दिलाने वालों के साथ ही अन जस्टिस  न हो,

डॉ निर्वाणी ने कहा कि राजधानी में लॉक डाउन के दौरान उन्होंने जूनियर अधिवक्ता को जीवकोपार्जन के लिए फल ठेले में फल बेचकर आजीवका जुटाते हुए देखा, राज्य भर में ऐसे कई उदाहरण मौजूद , न्याय दिलाने वाले कुछ अधिवक्ता जीवकोपार्जन के लिए हो गए है बेबस , इस मांग पर विवेक पूर्वक सहृदयता के साथ विचार कर शीघ्र कार्यवाही की जाए, कानूनी मुकदमो की तरह लंबित न हो जाये यह मांग ..

डॉ सौरभ निर्वाणी
7747919191

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चक-मक अभियान व सजग कार्यक्रम से बच्चों का समग्र विकास

Posted on :05-Jun-2020
चक-मक अभियान व सजग कार्यक्रम से बच्चों का समग्र विकास

TNIS

बेमेतरा : जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रो में चकमक अभियान एवं सजग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चकमक अभियान व सजग कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पालकों तथा हितग्राहियों के गृह भ्रमण कर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रही है। बच्चें अपने घरों में ही रह कर पालकों के साथ विभिन्न गतिविधियाॅं सम्पन्न कर रहें।

चकमक अभियान बच्चों के लिए अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है, पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसी-खुशी से सीखने-सिखाने का अच्छा अवसर बन गया है। इस अभियान को संचालित करने का उद्ेश्य बच्चों, माता-पिता और दादा-दादी तथा देखभाल करने वालों को वर्तमान स्थिति से निपटने में मदद करना है। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के समग्र विकास हेतु चकमक अभियान अंतर्गत लाॅकडाउन के समय पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधि में व्यस्त रखने हेतु सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सविता रजक द्वारा ग्राम गोडमर्रा (साजा) में शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्धारित गतिविधि का आयोजन हेतु पालकों को प्रेरित किया। बच्चों ने खुशी खुशी गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए पालकों के साथ अपना समय बिताया। समय सारणी अनुसार बच्चों ने चित्रकारी में अपनी रूचि दिखाई। चित्रकारी में उन्होंने अपने पसंद के चित्र बनाकर अपना कला का प्रदर्शन किया। चित्रकारी न केवल कागज पर प्रस्तुत किया परंतु पत्तों और फूलों से भी अपना रचनात्मक प्रतिभा दिखाया। बच्चें मिट्टी से भी खिलौना बना रहें जिसमें मिट्टी से हाथी,घोड़ा, ऊट, विभिन्न फल केला, सेब, गाड़ी-मोटर तथा रसोई बर्तन, चुल्हा, कड़ाई इत्यादि सामग्री बना रहें हैं। यह सब बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक विकास में सार्थक पाया गया है।
 
            गतिविधियों के दौरान कार्यकर्ता एवं पालक बच्चों को हर्षोउल्लास के साथ अनौपचारिक शिक्षा देने में सफल हो पाये है। पालक बच्चों के विभिन्न गतिविधियों में सक्रियता से सम्मिलित हो रहे है। पालकों का कहना है, चकमक अभियान के गतिविधियों से वे बच्चों के कलाकृति को उभार रहे है। परिवार में समस्त सदस्य चकमक अभियान से प्रसन्न है और हर्षोउल्लास का वातावरण का आनंद ले रहे हैंै।

               सजग कार्यक्रम के तहत् अभिभावकों के लिए विभाग से प्राप्त आॅडियों-वीडियों संदेश पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्मार्ट फोन में भेजा जा रहा है। बेमेतरा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी आंगनबाड़ी में कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सजग कार्यक्रम अंतर्गत पालकों को अपने बच्चों के साथ सार्थक समय बिताने हेतु दिशा प्राप्त हुई है। वर्तमान में शासन से सात आॅडियो क्लिप प्राप्त हुए है। 1. अपनी कहानी, 2. बच्चों में बेचैनी 3. अनचाहा व्यवहार 4. गुड़िया का समय 5. पुनर्विचार 6. पौधा, पानी और धूप 7. घर में कलह जैसे विषय शामिल है। इन आॅडियो क्लिप्स के संदेशो को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा पर्यवेक्षक गृह भ्रमण के दौरान बच्चों एवं उनके पालकों को सुना रहे है। तत्पश्चात उस विषय में पालकों से चर्चा भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं का यह प्रयास परिवार में हर्षोउल्लास का वातावरण निर्माण कर रहा है। बच्चों के पालक सजग कार्यक्रम से प्रसन्न हंै और बच्चों में विशेष ध्यान दे रहे है।

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दुकानें, संस्थायें, प्रतिष्ठान, सेवाओं के खुलने का समय अब प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक करना होगा सोषल डिस्टेंसिंग का पालन

Posted on :30-May-2020
दुकानें, संस्थायें, प्रतिष्ठान, सेवाओं के खुलने का समय अब प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक करना होगा सोषल डिस्टेंसिंग का पालन

TNIS

बेमेतरा : -कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले मे सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को खुला रखने का आदेश जारी किया है। छ.ग. शासन से अनुमति मिलने के पश्चात आगामी तीन माह की अवधि दिनांक 31 अगस्त 2020 तक संपूर्ण जिले मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरंतर रुप से प्रभावशील कर दी गई है। चैथे चरण के लाॅकडाउन समाप्ति उपरांत छ.ग. शासन द्वारा दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को अर्थिक गतिविधि के संचालन की अनुमति दी गई है, जिसके परिपालन मे मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लाॅकडाउन को निरस्त करते हुये सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालन की अनुमति छ.ग. शासन के शर्तो के अधीन सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को वर्तमान मे जारी समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश का पालन करना अनिवार्य होगा।

            जारी अदेश मे कहा गया है कि बाजारों मे भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय निकाय के स्तर से पुलिस विभाग की मदद् से व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावे। सड़क किनारे सामान बेचने वालों के लिए स्थानिय निकायों के द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग करना एवं कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नाॅन-वंेन्डिग जोन मे किसी तरह व्यापार-व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। चलित ठेला से व्यवसाय हेतु 2 ठेले के मध्य कम से कम 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसाय निर्धारित अवधि मे खुलेगी और बन्द होगी। उक्त किसी भी कण्डिका का उल्लंघन होने पर दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान/सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी।

 

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बेमेतरा: कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते जिले के ग्राम तरपोंगी एवं बासीन के चैहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

Posted on :27-May-2020
बेमेतरा: कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते जिले के ग्राम तरपोंगी एवं बासीन के चैहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित

TNIS

बेमेतरा : -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आदेश जारी कर बेमेतरा जिला अंतर्गत नवागढ़ तहसील के ग्राम तरपोंगी तथा साजा तहसील के ग्राम बासीन में आज मंगलवार 26 मई को कोरोना पॉजिटिव के एक-एक केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनो गांवों के चैहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। ग्राम तरपोंगी के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार नवागढ़ कुमारी रेणुका रात्रे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम नवागढ़ डीआर डाहिरे होंगे। ग्राम बासीन के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार चंद्रशेखर चंद्राकर एवं पर्यवेक्षण अधिकारी एसडीएम साजा आशुतोष चतुर्वेदी को बनाय गया है।

          जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
          कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तायल द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया  है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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BREAKING प्रदेश में फिर मिले कोरोना के 15 संक्रमित मरीज

Posted on :26-May-2020
BREAKING प्रदेश में फिर मिले कोरोना के 15 संक्रमित मरीज

बेमेतरा : प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजो की बड़ी संख्या मिली है आज मंगलवार (26 मई) को 15 नए कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं कोरोना मरीजों में राजनांदगांव में 12, बेमेतरा 2 और रात में रायगढ़ में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है. कुल मरीजो की बात करें तो प्रदेश में एक्टिव मरीज़ों की संख्या 235 हो गई हैं. जबकि अब तक 72 लोग इससे ठीक होकर घर लौट चुके हैं. बेमेतरा जिले में मिले दोनों संक्रमित मरीज प्रवासी मजदूर है जिन्हें क्वारेंनटाइन किया गया था  

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बेमेतरा हेल्थ केयर का लाइसंेस 6 माह के लिए निलंबित, 20 हजार रु. जुर्माना लगाया

Posted on :22-May-2020
बेमेतरा हेल्थ केयर का लाइसंेस 6 माह के लिए निलंबित, 20 हजार रु. जुर्माना लगाया

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बेमेतरा : -कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन (लाइसेंस) 6 माह के लिए निलंबित कर 20 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। उक्त निजी अस्पताल मे नसबन्दी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। छ.ग. राज्य उपचारगृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल “बेमेतरा हेल्थ केयर” का अनुज्ञापन (लाइसेंस) दिनांक 11 मई 2020 से 6 माहके लिए निलंबित किया जाकर छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को डीमांण्ड ड्राप्ट बनाकर 7 दिवस के भीतर राशि जमा करने को कहा है।

 

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बेमेतरा : मजदूरो से भरी बस भिड़ी ट्रक से, 4 मजदूरों की मौत, कई मजदूर घायल

Posted on :21-May-2020
बेमेतरा : मजदूरो से भरी बस भिड़ी ट्रक से, 4 मजदूरों की मौत, कई मजदूर घायल

बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे में आज मजदूरों से भरी बस और ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई है जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई है, वही कई मजदूर घायल हो गए है. मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार घटना आज सुबह करीब 9 बजे के बीच की बताई जा रही है मजदूर पुणे से बस में सवार होकर छत्तीसगढ़ आ रहे थे बस में सवार सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं यह एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए हैं.

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बेमेतरा जिले मे 16 एवं 17 मई को कम्प्लीट लाॅकडउन

Posted on :15-May-2020
बेमेतरा जिले मे 16 एवं 17 मई को कम्प्लीट लाॅकडउन

TNIS

बेेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण जिले मे धारा 144 के अंतर्गत शनिवार 16 मई और रविवार 17 मई को पूर्णतः (कम्प्लीट) लाॅकडाउन लागू किया गया है। पूर्व मे जारी 08 मई के आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए जन सुविधा के दृष्टि से इस दौरान 16 एवं 17 मई को लाॅकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग कें प्रावधानों का पालन करते हुए जारी रहेंगें। 08 मई को जारी आदेश की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी तथा अन्य सभी दुकानें/संस्थान 15 मई के शाम 4 बजे से 18 मई के प्रातः 10 बजे तक बंद रहेगी प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों/तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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