बेमेतरा 04 मई 2019। कलेक्टर महादेव कावरे ने आज सवेरे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था (डाईट) बेमेतरा का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान श्री ईश्वरी प्रसाद लहरी, भृत्य कर्तव्य स्थल पर बिना किसी पुर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहे है। ईश्वरी प्रसाद लहरी का उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम (2) के विपरीत है। ईश्वरी प्रसाद लहरी, भृत्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (डाईट) का उक्त कृत्य कर्तव्य पर लापरवाही का द्योतक एवं अनुशायनहीनता का प्रतिक है।
ईश्वरी प्रसाद लहरी भृत्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (डाईट) बेमेतरा को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 03 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इ्रन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।