दन्तेवाड़ा

नए कानून और साइबर एवं आरटीआई कानून की दी गई जानकारी

नए कानून और साइबर एवं आरटीआई कानून की दी गई जानकारी

सरगुजा : दिनांक 25/11/24 को  जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय डॉ.रामनारायण खरे जी की अनुमति से प्राध्यापिका पूनम दीवान जी के सहयोग से महिला सशक्तिकरण,किशोर सशक्तिकरण एवं बाल मुक्त सरगुजा हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वक्ता के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में ममता चौहान जिला समन्वयक, यूनिसेफ, डॉ. डी. के. सोनी, RTI विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुनीता भारद्वाज, महिला थाना प्रभारी अंबिकापुर, श्री अजीत मिश्रा जी, साइबर सेल अंबिकापुर उपस्थित रहीं।

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कार्यशाला में निम्न विषयों पर जानकारी दी गई.......

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  1. RTI पर विस्तृत जानकारी 
  2. किशोर सशक्तिकरण - किशोरावस्था, स्वच्छता
  3. बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की शुभारंभ 10 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी तथा 10 मार्च 2028 तक बाल विवाह की संख्या को शून्य करना है।
  4. पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाल विवाह के कारण, प्रभाव, एवं बाल विवाह रोकने के उपाय, दुष्परिणाम शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपरिपक्व होना,कम उम्र में मां बनना, कुपोषण, बीमारी और गरीबी, मजबूत निर्णय लेने में असक्षम होना।
  5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 
  6. महिला सशक्तिकरण 
  7. नवीन कानून 
  8. साइबर सुरक्षा 
  9. स्पॉन्सरशिप योजना 
  10. पॉक्सो एक्ट 
  11. बाल संरक्षण, बाल अधिकार 

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कार्यशाला में प्राचार्य महोदय जी के साथ प्राध्यापक, प्राध्यापिका एवं अधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

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