
कुलेश्वर सिन्हा TNIS
छूरा :-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा निर्देश पर प्रधान आरक्षक 127 जितेंद्र कवर हमराह - स्टाफ देहात भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी हेतु लोहझर की ओर रवाना हुआ था दौरान जुर्म जरायम पतासाजी के ग्राम गायडबरी में सुखबती कमार पति स्व सुन्दर कमार उम्र 55 वर्ष अपने मकान में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर अवैध धन अर्जित कर रही है कि सूचना पर ग्राम गायडबरी पहुंच कर हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर आरोपी सुखवती कमार को पकड़े, नाम पता करनें पर अपना नाम सुखमती कमार पति व सुन्दर कमार उस 53 वर्ष साकिन गायडबरी का निवासी बतायी जिसके कब्जे से 01. एक सफेद रंग की प्लस्टिक जरकीन 10 लीटर क्षमता वाली में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब , 02. एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन 10 लीटर क्षमता वाली में 10 लीटर महुआ शराब , 03.एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन पर 10 लीटर समता वाली में 07 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ, 04 एक सफद रंग की प्लास्टिक जरकिन 05 लीटर क्षमता वाली में 01 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ, 05 टेस्ट से
युक्त 100रू नगदी बिक्री रकम 9000 हजार रुपए 3 नग स्टील गिलास व हरे रंग का मग्गा, कुल 29 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2900रूपये व नगदी बिक्री रकम 1000 रूपये, जुमला कीमती 3900 रूपये अरोपिया से शराब बेचने के संबध में कोई लिखित कागजात नही होना बतायी।
आरोपियों का कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर देहाती नालसी कायम कर मोके पर विधिवत जब्त कर जब्त शराब को समस्त गवाहन के शीलबंद किया गया।आरोपिया कृत्य का धारा 34(2)आबकारी एक्ट पाये जाने से आरोपिया को समय सदर गिरफ्तार किया गया। आरोपिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य होने से तथा अनुसूचित जन जाती का निवासी का होने से सक्षम जमानत दार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।अपराध क्रमांक58/2019 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा,प्रधान आरक्षक 127 जितेंद्र कंवर,आरक्षक 60 अनिल पांडेय, 378 अरविन्द मरावी,आरक्षक 135 विजया लक्ष्मी का विशेष योगदान रहा।