
Ranveer Allahabadia controversy: माता-पिता पर भद्दे कमेंट कर विवादों में आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर फिर से अपने शो को प्रसारित करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले इलाहाबादिया ने कोर्ट से गुहार लगाई थी और कहा था कि वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है, इसलिए उसे शो अपलोड करने की इजाजत दी जाए। इस पर शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को राहत दे दी लेकिन अपने कार्यक्रम में शालीनता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने शर्तों के साथ ‘द रणवीर शो’ का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दी है।
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में की गई उनकी टिप्पणी अश्लील और अनुचित है। शो प्रसारित करने की इलाहाबादिया की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत से कहा कि फिलहाल उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहने दिया जाय लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया और इलाहाबादिया को राहत दे दी
केंद्र को सोशल रेग्यूलेशन का दिशा-निर्देश बनाने का आदेश
हालांकि, शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके जांच में शामिल होने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ में इस मामले में भी बात करने से प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को भी कहा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस मामले में सभी हितधारकों से सुझाव लें। कोर्ट ने ये भी कहा कि नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है (एजेंसी)