भोपाल: मध्य प्रदेश के उज्जैन में दरिंदगी की शिकार हुई 12 से 15 साल की बच्ची की मदद नहीं करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है. मदद की गुहार लगा रही बच्ची को दुत्कारने वाले लोगों के खिलाफ बाल यौन शोषण विरोधी कानूनों के तहत आरोप तय किए जा सकते हैं. मध्य प्रदेश के सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को मीडिया को यह जानकारी दी. उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जयंत सिंह राठौड़ ने कहा, "किसी अपराध की रिपोर्ट करने या केस दर्ज कराने में नाकाम रहने पर उन्हें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है."
उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जयंत सिंह राठौड़ ने कहा, "कम से कम ऐसे एक शख्स की पहचान की गई है. एक ऑटो रिक्शा चालक है, जिसे मामले की जानकारी थी. लेकिन उसने जानबुझकर पुलिस को सूचना नहीं दी. ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पहचान राकेश मालवीय के तौर पर हुई है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है" पुलिस अधिकारी ने कहा, "वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है. अगर ऐसे और लोगों की पहचान होती है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा."
पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऑटो रिक्शा चालक ने बच्ची को ऑटो में बिठाया था. ऑटो की सीट पर खून के धब्बे मिले. लेकिन उसने पुलिस को बच्ची की हालत के बारे में नहीं बताया."
मीडिया इनपुट