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सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा: "जब तक सुनवाई पूरी न हो, कोई नया मंदिर-मस्जिद केस नहीं"

सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा:

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम,1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती देश में इस तरह का कोई नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि यह कानून 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना,न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।


'कोई नया मंदिर-मस्जिद के नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों सीपीआई (एम), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एनसीपी (शरद पवार) विधायक जितेंद्र अव्हाड़, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, सांसद थोल थिरुमावलन ने पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समितियों ने भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

बेंच ने आपस में बात की। इसके बाद सीजेआई ने कहा, हमारे पूछे बिना कोई भी हमें संबोधित नहीं करेगा। उन्होंने कहा तुषार मेहता यूनियन का जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। एसजी मेहता ने कहा, हम दाखिल करेंगे।

सीजेआई बोले- जो भी है, कृपया जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ताओं को एक प्रति दें। आप इंटरनेट पर अपने जवाब की ई-कॉपी उपलब्ध नहीं करा सकते। जब तक जवाब नहीं आता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। जिस किसी को भी कोई समस्या है, हम उसे उठाएंगे। अगली सुनवाई की तारीख तक, कोई और मुकदमा दायर या रजिस्टर नहीं किया जा सकता।

सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कोई मुद्दा नहीं था। सीजेआई ने कहा आदेश पत्र से पता चलता है कि कितने मुद्दे उठाए गए हैं। हम जांच करेंगे। सीजेआई ने स्पष्ट करते हुए कहा, आगे भी मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा। सीनियर वकील ने कहा कि पहले से दायर मुकदमों में सर्वे रोका जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा, मुझे 2 मुकदमों की जानकारी है (मथुरा और...) ऐसे कितने मुकदमे हैं? वकील ने बताया कि ऐसी 10 साइटें हैं। एसजी ने कहा जहां तक इंट्रा पार्टी मुकदमों का सवाल है, क्या तीसरा पक्ष आकर स्थगन मांग सकता है? सीजेआई मे कहा हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। सभी को संबोधित करने का अधिकार है।

वरिष्ठ अधिवक्ता हंसारिया ने कहा आज सूचीबद्ध सभी याचिकाएं संवैधानिकता को चुनौती देने वाली हैं। सीजेआई ने कहा एक रिट याचिका भी है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए... कुल कितने मुकदमे लंबित हैं? वकील ने कहा 10 स्थानों के संबंध में 18 मुकदमे लंबित हैं। सीनियर वकील सिंघवी बोले, इस बीच शांति होनी चाहिए। लंबित मुकदमों में अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एसजी, याचिका में अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है...एक बड़ा सवाल है...एक तर्क जिसका आपको सामना करना होगा...धारा 3 का एक दृष्टिकोण यह है कि यह पहले से ही अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों का केवल एक प्रभावी दोहराव है। सिविल न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए इस पर रोक लगानी होगी। आपके पास 5 जजों का फैसला है।

सीजेआई ने कहा, नए मुकदमों पर हमें कोई कठिनाई नहीं है। हम वह आदेश पारित कर रहे हैं। हंसारिया ने कहा कुछ अलग सवाल हैं। सीजेआई ने कहा, उन्हें हमें भेजें। एसजी वे कहा, हमने एक सामान्य ईमेल आईडी तैयार की है...सब कुछ वहां अपलोड किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियोग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया। (रिट याचिकाओं में) सरकार आज से 4 सप्ताह में जवाबी याचिका दायर करेगी। प्रतियां उन याचिकाकर्ताओं को दी जाएंगी जो 4 सप्ताह के बाद जवाब दाखिल कर सकते हैं... जवाब की प्रति गूगल ड्राइव पर अपलोड की जाएगी।

अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक प्रमुख याचिका में अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि ये प्रावधान व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं देते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कुछ प्रावधानों को रीड डाउन करने का अनुरोध किया है। इससे हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर दावा करने की अनुमति मिल सकेगी। (एजेंसी)

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