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सूरजपुर

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पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन दायित्व पर दिया गया प्रशिक्षण

Posted on :12-Oct-2023
पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन दायित्व पर दिया गया प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर/  विधानसभा निर्वाचन 2023 को निर्भीक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में पुलिस लाईन पर्री सूरजपुर में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी.सी. सोनी प्राचार्य एवं श्री शंभू प्रसाद निषाद प्राचार्य द्वारा पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। उन्हें यह बताया गया कि निर्वाचन के दौरान सभी शासकीय सेवक को निष्पक्ष रहना है। शासकीय कर्मचारी को किसी भी चुनावी अभियान, चुनाव प्रचार, चुनावी सभा, चुनावी रैली में भाग नहीं लेना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व 1961 की धारा 28 के के अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के प्रति नियुक्ति पर समझ जाएंगे और आयोग के 1 नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। सभी पुलिस अधिकारियों को आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मतदान केन्द्र में हकदार कौन-कौन से व्यक्ति हैं, उनके आचरण, व्यवहार के बारे में बताया गया। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि पर मतयाचना, निर्वाचन प्रचार नहीं की जा सकती। इस परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं आ सकता। अभ्यर्थियों के बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर के परिधि के बाहर रहेंगे जिसमें 01 टेबल, 02 कुर्सियां एवं एक छोटा तिरपाल होगा। मतदाताओं को दिये जाने वाले पर्ची मे अभ्यर्थी का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक नही होगा। कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केन्द्र में 80 से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश देने में प्राथमिकता रहेगी। मतदान केन्द्र में मतदाता के पहचान मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र (ईपीक) मुख्य दस्तावेज के माध्यम से होगी इसके अलावा आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेज निर्धारित किये है- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ पोस्ट ऑफिस का फोटोयुक्त पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक को जारी कार्यालयीन पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित किया है। मतदान समाप्ति के समय मतदान केन्द्र में सभी उपस्थित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टोकन वितरण किया जाएगा जिसकी शुरुआत पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से होगी। इस समय पुलिस कर्मचारियों के कार्य को उन्हें बताया गया जिससे मतदान केन्द्र में शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हो सके। पुलिस कर्मचारियों को क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री शोभराज अग्रवाल, जिला उप पुलिस अधीक्षक, विभिन्न थाना के थाना प्रभारी उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे।

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13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक है नॉमिनेशन टीम , पोलिंग पर्सन, सेक्टर ऑफिसर, कमीशनिंग टीम इत्यादि का प्रशिक्षण

Posted on :12-Oct-2023
13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक है नॉमिनेशन टीम , पोलिंग पर्सन, सेक्टर ऑफिसर, कमीशनिंग टीम  इत्यादि का प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर/ 13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल निष्पादन के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के विभिन्न प्रशिक्षण स्थालों में चलाया जायेगा। प्रशिक्षण का विवरण क्रमशः नॉमिनेशन टीम ट्रेनिंग, पोलिंग पर्सन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का निर्वाचन सामग्री दल, ट्रेनिंग का वीडियोग्राफी-फोटोग्राफ्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व्स, सेक्टर ऑफिसर ट्रेनिंग,  कमीशनिंग   टीम ट्रेनिंग, पोस्टल बैलट पेपर ट्रेनिंग, डिस्पैच एंड रिसीव टीम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ काउंटिंग पर्सनल, मॉक ड्रिल काउंटिंग है। जिसमें  निर्धारित तिथि के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

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सूरजपुर के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को दी गई विधान सभा निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण

Posted on :12-Oct-2023
सूरजपुर के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को दी गई विधान सभा निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर। जिले के समस्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विधानसभा निर्वाचन के दौरान बरते जाने वाले सावधानियों, मतदान के दौरान पुलिस के कर्तव्य व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री आई कल्याण एलिसेला के निर्देश पर अनुविभागवार चरणबद्ध प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को प्रथम चरण का पुलिस अनुभाग सूरजपुर, ओड़गी, रक्षित केन्द्र व समस्त कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल व मास्टर ट्रेनर प्राचार्य पी.सी.सोनी द्वारा दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लोग बिना किसी भय, प्रलोभन के मतदान कर सकें, इसके लिए उचित वातावरण बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मास्टर ट्रेनर पी.सी.सोनी ने पुलिस अधिकारियों को मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। विधान सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस के कर्तव्य और उनके कार्यो की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया।

इस दौरान मास्टर ट्रेनर एस.पी.निषाद, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, डीएसपी अजाक पी.डी.कुजूर, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, डीएसपी नंदिनी ठाकुर, रितेश चौधरी, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम, एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी, प्रशिक्षु डीएसपी स्निग्धा सलामे, रक्षित निरीक्षक रामप्रसाद पैंकरा, अशोक गिरी, थाना-चौकी प्रभारी, थाना-चौकी, समस्त कार्यालय व पुलिस लाईन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

Posted on :12-Oct-2023
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

हाशिम खान 

सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित रखी थी। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी।

जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले  में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है।

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निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लागू होंगे प्रतिबंधात्मक उपाय

Posted on :11-Oct-2023
निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लागू होंगे प्रतिबंधात्मक उपाय

हाशिम खान 

सूरजपुर/ विधानसभा निर्वाचन, 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जायें इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसके अंतर्गत जिला सूरजपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, तलवार, गुप्ती खूखरी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक समाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। सूरजपुर जिले में कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित वितरित नहीं करेगा।   सूरजपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस, धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आम सभा, जुलूस, धरना आदि का आयोजन कर सकेगा।

        
कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाले नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आस पास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह के राजनैतिक प्रयोजनों हेतु करेगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारे बाजी या प्रचार प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस आदेश की कंडिका-1 उन व्यक्तियों, शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या दिव्यांग होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
       
यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला सूरजपुर के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

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निर्वाचन के दौरान सशर्त ध्वनि विस्तारक यंत्रो की अनुमति, छ.ग. कोलाहल नियंत्रण व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का करना होगा पालन

Posted on :11-Oct-2023
निर्वाचन के दौरान सशर्त ध्वनि विस्तारक यंत्रो की अनुमति, छ.ग. कोलाहल नियंत्रण व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का करना होगा पालन

हाशिम खान 

सूरजपुर/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विधान सभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। चूंकि निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, के कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उप गलियों पर चलते हैं तथा गाव, बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊँची आवाज में लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउडस्पीकरों का ऊँची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन बाधित होता लाउड स्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो, बहुत परेशानी होती है।

       
इसी पर प्रकाष डालते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जनसमूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है पंरतु विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊँचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।
       
अतएव उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के प्रकाश में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधान सभा निर्वाचन, 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित तरीके से हो सके, इस हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन सूरजपुर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
       
चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु अनुमति के जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय में भंडारी श्री नरेंद्र पैकारा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सूरजपुर को सम्पूर्ण सूरजपुर जिला के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जाता है। अनुविभाग प्रतापपुर क्षेत्र के आवेदक अनुविभागीय दण्डाधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष तथा तहसील बिहारपुर क्षेत्र के आवेदक तहसील बिहारपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, प्रतापपुर एवं तहसीलदार, बिहारपुर उक्त आवेदनों की जांच कर अभिमत सहित प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सूरजपुर को प्रेषित करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो, यह भी अनुमति प्राप्तकर्त्ता सुनिश्चित करेंगे।
     
वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जावेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
       
ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय परिसर शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में प्रभावशील रहेगा

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चुनाव अवधि के दौरान शस्त्र लाइसेंस धारियों से जमा कराया जायेगा शस्त्र

Posted on :11-Oct-2023
चुनाव अवधि के दौरान शस्त्र लाइसेंस धारियों से जमा कराया जायेगा शस्त्र

हाशिम खान 

सूरजपुर :  विधान सभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। शांतिपूर्ण चुनाव हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र, चुनाव अवधि के दौरान जमा कराया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त स्थिति को

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दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि सूरजपुर जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए सूरजपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र शस्त्र लायसेंसधारियों से शस्त्र जमा करवाया जायेगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश की कंडिका 3 व कंडिका 4 में उल्लेखित व्यक्तियों, संस्था को छोड़कर सूरजपुर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले अन्य समस्त शस्त्र लायसेंसधारीयों के शस्त्र लायसेंस को 9 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र सहित निकटतम पुलिस थाना में 07 दिवस के भीतर जमा करें।
      
यह आदेश सूरजपुर जिले में निवासरत सभी लायसेंसधारियों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से जिला सूरजपुर के क्षेत्र अंतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु प्रदायित शस्त्र मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रीय रायफल संघ तथा सूरजपुर जिले के क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।  ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट सूरजपुर के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।
        
उक्त कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना  थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 09 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति (विधान सभा निर्वाचन, 2023) तक सूरजपुर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों (इस आदेश के कंडिका 3 व कंडिका 4 में उल्लेखित व्यक्तियों संस्था को छोड़कर) के शस्त्र संबंधित क्षेत्र के थाने में जमा रहेंगे। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों को इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वाले को इस संबंध में पावती देंगे जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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आदर्श आचरण संहिता हो चुकी है प्रभावशाली

Posted on :11-Oct-2023
आदर्श आचरण संहिता हो चुकी है प्रभावशाली

हाशिम खान 

सूरजपुर/  विधानसभा निर्वाचन 2023 कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के द्वारा सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें उपस्थित अधिकारियों को नियमावली से अवगत कराते हुए बताया गया कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाये जाने के कारण शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

       
छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार ’’कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
      
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सम्पत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतः एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का कठोरता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
      
ग्राम व नगर में पर्याप्त संख्या में टीम का गठन किया गया है। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को सम्पत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा सम्पत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी में रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
       
थाना प्रभारी द्वारा सम्पत्ति विरूपण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई. आर दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जायेगी सम्बन्धित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त सम्पत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी व विडियोग्राफी जमा कराई जयेगी।

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हस्ताक्षर अभियान एवं भाषण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के द्वारा दिया मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश

Posted on :11-Oct-2023
हस्ताक्षर अभियान एवं भाषण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के द्वारा  दिया मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश

हाशिम खान 

सूरजपुर : जिले में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में जिला चिकित्सालय में नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं के लिए भाषण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियो को प्रशस्ति पत्र प्रदान  कर सम्मानित किया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य नर्सिंग छात्र छात्राओं को गतिविधि के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और भविष्य में आने वाली परेशानियों को बेहतर ढंग से हल करना था।
 
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएस.सिंह  ने कहा : शारीरिक स्वास्थ्य की भांति मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और इस दिशा में सतर्क रहना अति आवश्यक है। एक सबसे बड़ी चुनौती लगातार वैश्विक महामारी कोरोनाकाल के बाद सामने आए हालातों में हर उम्र ,वर्ग व क्षेत्र के अच्छे खासे पढ़े-लिखे, शिक्षित वर्ग भी  मानसिक समस्याओं के इलाज या लक्षण के प्रति सर्तक नहीं है।अनेक लोग मन की बीमारी को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि इसके उपचार में देरी होती है।अगर मानसिक तनाव या नींद में कमी, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखे या अनुभव करें तो तत्काल नजदीकी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक से खुलकर अपनी समस्या को जाहिर करें, जिससे उपचार सुविधा निशुल्क तौर पर उपलब्ध होगी।

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आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सूरजपुर पुलिस व प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च

Posted on :10-Oct-2023
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सूरजपुर पुलिस व प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च

हाशिम खान 

सूरजपुर। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सोमवार, 09 अक्टूबर को सूरजपुर पुलिस व प्रशासन ने शहर में फ्लेग मार्च निकाला। फ्लेग मार्च संयुक्त जिला कार्यालय  सूरजपुर से शुरू होकर बैकुंठपुर रोड, भैयाथान रोड, केतका रोड होते हुए विश्रामपुर जयनगर के बाद थाना विश्रामपुर में पहुंचा। सूरजपुर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक श्री आई कल्याण एलिसेला के नेतृत्व में निकले मार्च में थाना-चौकी सहित पुलिस लाईन के भारी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवानों ने भाग लिया। 2023 चुनाव में आचार संहिता लागू होते ही सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए है और जनता में विश्वास कायम करने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से फ्लेग मार्च निकाला गया है। पुलिस के इस फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों में भय का माहौल देखा गया। मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल, एसडीएम रवि सिंह, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, तहसीलदार डॉ. वर्षा बंसल डीएसपी नंदिनी ठाकुर, महालक्ष्मी कुलदीप, प्रशिक्षु डीएसपी स्निग्धा सलामे, रक्षित निरीक्षक रामप्रसाद पैंकरा, अशोक गिरी, थाना प्रभारी सूरजपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, थाना प्रभारी विश्रामपुर अलरिक लकड़ा, थाना प्रभारी जयनगर सरफराज फिरदौस, यातायात प्रभारी सुनील सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी।

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कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

Posted on :10-Oct-2023
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

हाशिम खान 

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सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित रखी थी। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी। जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले  में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है। ( शहरी 53 ग्रामीण 675) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 प्रतापपुर विधानसभा के सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। शेष विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर एवं 05 भटगांव सामान्य सीट है। इसके साथ ही निर्वाचन के गतिविधियों के तहत निर्वाचन गतिविधियां में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का तिथि 31 अक्टूबर 2023, नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवम्बर 2023, मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023 तथा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 05 दिसम्बर 2023 को निर्धारित की गई है।

इस बैठक में राजनैतिक दलों के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित

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विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा पर कलेक्टर ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस

Posted on :10-Oct-2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा पर कलेक्टर ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस

हाशिम खान 

सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में  पत्रकार बन्धुओं के साथ प्रेस वार्ता की। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी। जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले  में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है। ( शहरी 53 ग्रामीण 675) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 प्रतापपुर विधानसभा के सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। शेष विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर एवं 05 भटगांव सामान्य सीट है। इसके साथ ही निर्वाचन के गतिविधियों के तहत निर्वाचन गतिविधियां में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का तिथि 31 अक्टूबर 2023, नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवम्बर 2023, मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023 तथा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 05 दिसम्बर 2023 को निर्धारित की गई है।      

इस बैठक में पत्रकार बन्धु एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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आदर्श आचार संहिता लगते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री हटाने की जा रही कार्रवाई

Posted on :10-Oct-2023
आदर्श आचार संहिता लगते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री हटाने की जा रही कार्रवाई

हाशिम खान

विधानसभा आम निर्वाचन 2023: जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई

चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री हटाए जा रहे हैं।

सूरजपुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय क्षेत्र एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा।
       
उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों द्वारा फ्लेक्स बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सूरजपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र से लेकर जिले के सभी नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय कर्मचारी संपत्ति विरूपण का कार्य पूरा कर रहे हैं। सभी चौक चौराहे से एवं सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर जैसे प्रचार सामग्रियों को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही संबंधित अधिकारी के मार्गदर्शन में हो रही है।

   उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन कराने की घोषणा 09 अक्टूबर को हो चुकी है। घोषणा दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

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शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सूरजपुर जिले में धारा-144 लागू ...(video)

Posted on :10-Oct-2023
शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सूरजपुर जिले में धारा-144 लागू ...(video)

हाशिम खान 

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले में धारा-144 प्रभावशील

सूरजपुर/  निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्र धारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने कहा गया है। जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, रायफल, भाला, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा।

यहां देखें video-

कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी शस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा। न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशाली हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक सूरजपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

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सरगुजा संभाग में कांग्रेस-भाजपा से साहू समाज ने मांगा टिकट....

Posted on :10-Oct-2023
सरगुजा संभाग में कांग्रेस-भाजपा से साहू समाज ने मांगा टिकट....

हासिम खान

सूरजपुर : जिले के रेस्ट हाऊस में साहू समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और भाजपा से संभाग में एक सीट पर टिकट की मांग की है। साहू समाज बीते कई वर्षों से सरगुजा संभाग से प्रतिनिधित्व करने का मांग करते रहे हैं।लेकिन समाज को दोनो राजनीतिक दलों ने अवसर नहीं दिया है जबकि आगामी विधानसभा में समाज ने प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक  टिकट की मांग करते रहे है।

जहां भाजपा ने संभाग की कई सीटों में अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है लेकिन समाज को अवसर नहीं मिला। संभाग के  बैकुंठपुर विधानसभा में मजबूत है , यहां समाज के लगभग 26 हजार वोटर है, इसी तरह प्रेमनगर में 36 हजार, भटगॉंव में 17 हजार, अम्बिकापुर में 14 हजार, मनेन्द्रगढ़ में 13 हजार, भरतपुर सोनहत में 12 हजार सामाजिक वोटर है। पूरे संभाग में 1 लाख 20 हजार से ज्यादा वोटर है और हम संभाग की हर सीट पर जीत हार तय करते है। उन्होंने कहा कि यदि हमको बैकुंठपुर विधानसभा से बीजेपी टिकट देती है तो हम सब समाज को लेकर इस सीट पर जीत दर्ज करवा कर दिखाएंगे, न सिर्फ बैकुंठपुर बल्कि पूरे संभाग में भाजपा को जीत दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, पर यदि हमको टिकट नही देती है पार्टी का नुकसान होगा।

हो सकता है साहू समाज अपना निर्दलीय प्रत्याशी भी उतार दे, उन्होंने कहा कि अभी समय है दोनो पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार कर ले, कांग्रेस ने अभी टिकट की घोषणा नही की है यदि कांग्रेस सरगुजा संभाग से हमे एक सीट पर टिकट देती है तो पूरे संभाग की सीटों पर साहू समाज उनका समर्थन करेगा। दोनो राजनीतिक दल इस बात को जान ले। उन्होंने कहा कि ये पहली प्रेस वार्ता है इसका सिलसिला जारी रहेगा और हमारी रणनीति समाज समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी पार्टी का विरोध नही है।

हमारी मांग को दोनो दल समझे और हमारे साथ हमारे समाज की शक्ति को देखते हुए टिकट दे। बीते चुनाव में दो दो मंत्रियों ने हमारी ताकत देख ली है यदि फिर देखना चाहते है तो हम तैयार है। इस दौरान जिला अध्यक्ष जोखन लाल साहू,संभागीय अध्यक्ष गैबी नाथ साहू, संरक्षक मार्तंड साहू,जिला महामंत्री अशोक साहू,महेंद्र साहू,जिला अध्यक्ष युवाप्रकोष्ट सौरभ साहू,प्रवक्ता सुनील साहू,संतोष साहू,तहसील अध्यक्ष मनी प्रताप साहू,निरज साहू ,छोटू साहू,प्यारे साहू सहित साहू समाज के पदाधिकारी एवं वरिष्ठजन उपस्थित थे।

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बेवा महिला की संदिग्ध हालत में मिली लाश हत्या की संभावना

Posted on :10-Oct-2023
बेवा महिला की संदिग्ध हालत में मिली लाश हत्या की संभावना

हाशिम खान 

सुरजपुर : नगर के अग्रसेन वार्ड क्रमांक 12 स्थित भट्ठापारा मोहल्ले में 40 वर्षीया विधवा महिला की घर के अंदर संदिग्ध हालात में लाश मिली है। प्रथम दृष्टिया हत्या का मामला माना जा रहा है। भट्टा पारा बस्ती निवासी सुषमा सारथी पत्नी स्वर्गीय लाल सिंह 40 वर्ष शराब बनाकर बेचने और पीने की आदी थी। उनके घर में गैर मर्दों का अक्सर जाना आना होता था।

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डौंडी लोहारा विधानसभा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भारतीय सेना से सेनानिवृत जवान

Posted on :09-Oct-2023
 डौंडी लोहारा विधानसभा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भारतीय सेना से सेनानिवृत जवान

 डौंडी लोहारा विधानसभा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भारतीय सेना से सेनानिवृत जवान साथ ही पूरे परिवार सहित समर्थकों ने ली आप की सदस्यता 

आप ने  सदर बाजार बालोद में डोर टू डोर गारंटी कार्ड अभियान चलाया 

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बालोद (छत्तीसगढ़) - आम आदमी पार्टी जिला बालोद द्वारा बस स्टैंड समीप स्थित कार्यालय में कार्यकर्ता मिलन, सदस्यता ग्रहण समारोह व सदर बाजार बालोद में डोर टू डोर गारंटी कार्ड अभियान का आयोजन किया गया , जिसमे बालोद जिले के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए, व केजरीवाल के गारंटी कार्ड को जन जन तक पहुंचाते हुए आम आदमी पार्टी का जोर सोर से प्रचार प्रसार करते पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता नजर आए।

डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से दल्ली राजहरा निवासी सेनानिवृत्त युवा साथी गजानंद ठाकुर भारतीय सेना में 17 साल सेवा देकर सेनानिवृत होने के पश्चात पूरे परिवार और अपने इष्ट मित्रों सहित आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, गजानंद ठाकुर सहित 52 लोगो ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया,उन्हे आम आदमी के कांकेर लोकसभा अध्यक्ष श्री घनश्याम चंद्राकर जी ने सदस्यता दिलाई।साथ ही गजानंद ठाकुर ने आम आदमी पार्टी में सदस्यता लेते हुए कहा की मैं पढ़ाई के समय से ही देश,प्रदेश और समाज की सेवा करने की चाहत रखता था,और मेरे मां पिता और भारत मां के आशीर्वाद से मुझे भारतीय सेना में देश की सेवा करने का मौका मिला,मैं किसान पुत्र हु और मुझे अपने मिट्टी अपने प्रदेश की सेवा करने साथ ही समाज को आगे बढ़ाने राजनीति में आने की मनसा बनी इस वजह से मैंने देश की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा स्वास्थ जैसे मूलभूत सुविधा से लेकर हर एक आम गरीब वर्ग के लोगो के लिए बेहतर काम कर रही है,आज दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखिए जहां एक ऑटो ड्राइवर मजदूर के बच्चे और एक सरकारी कर्मचारी के बच्चे एक साथ एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते है,छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा मॉडल किसी भी राजनैतिक दल ने तैयार नहीं किया चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस।

आज पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विफल रही है,लेकिन मैं हर पिछड़े वर्ग के आम लोगो को आगे बढ़ाने,समाज को प्रगति पर लाने आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हु और इस बार छत्तीसगढ़ में बदलाव जरूर होगा।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के उद्बोधन के पश्चात रैली के रूप में सभी कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार बालोद में डोर टू डोर गारंटी कार्ड अभियान चलाया , आज के कार्यक्रम में कांकेर लोकसभा अध्यक्ष श्री घनश्याम चंद्राकर जी, लोकसभा सचिव दीपक आरदे जी, जिला सचिव विनय गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष श्री बालक सिंह साहू जी , मधुसूदन साहू जी, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्री कांता गरिया जी ,श्री मति किरण साहू जी, ब्लाक अध्यक्ष लक्ष्मण सोनवानी जी, ईश्वर ठाकुर जी,ओम प्रकाश सोनकर जी, हर प्रसाद निर्मलकर जी, पारसमणि अटल सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों ने भाग लिया कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी आम आदमी पार्टी जिला मीडिया प्रभारी पंकज जैन ने प्रेस को दी।

पंकज जैन
जिला मीडिया प्रभारी
आम आदमी पार्टी बालोद छत्तीसगढ़

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सूरजपुर स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2023, ऐसे करें आवेदन

Posted on :09-Oct-2023
सूरजपुर स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2023, ऐसे करें आवेदन

हाशिम खान 

जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये एक स्पेशल एजुकेटर की भर्ती

सूरजपुर/ जिले में समग्र शिक्षा अन्तर्गत संचालित समावेशी शिक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं तक 06 विकासखण्डों हेतु एक-एक पद स्पेशल एजुकेटर के लिए आवेदन 8 अगस्त 2022 को आमंत्रित किये गये थे। जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है।

योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों को सुचित किया जाता है, 11 अक्टूबर तक कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5ः30 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय पर अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक द्वारा भेजे या जमा कर सकतें है। निर्धारित तिथि के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट surajpur.nic.in  पर देखा जा सकता है।

 

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05 अक्टूबर से अस्थाई पटाखा लाइसेंस का आवेदन आमंत्रित

Posted on :09-Oct-2023
05 अक्टूबर से अस्थाई पटाखा लाइसेंस का आवेदन आमंत्रित

हाशिम खान 

सूरजपुर:  दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखा विक्रय हेतु अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिये नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर से ऑनलाइन आवेदन 05 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक जमा कर सकतें है।

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दुरूस्त क्षेत्र ओड़गी मे लोगों को मतदान करने हेतु जागरूक किया

Posted on :09-Oct-2023
दुरूस्त क्षेत्र ओड़गी मे लोगों को मतदान करने हेतु जागरूक किया

हाशिम खान 

सूरजपुर/    विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुये भटगांव विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ओड़गी के ग्राम पंचायत कैलाशनगर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। यहां विगत निर्वाचन में वोट बहिष्कार की स्थिति बनी थी तथा मतदान का प्रतिशत शून्य था। कैलाशनगर के लोग वर्तमान निर्वाचन में शतप्रतिशत मतदान करने की बात कही। जिसमें ग्राम के महिला पुरुष, मितानीन, ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता सहायिका जनशिक्षक एवं समस्त शिक्षक शिक्षिका शामिल रहे। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत मोहरसोप के आश्रित ग्राम बसनारा में भी मतदान करने हेतु लोगों को जागरूक किया गया एवं शतप्रतिशत मतदान कराने हेतु शपथ दिलाया गया। जिसमें ग्राम के महिला पुरुष, मितानीन, ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता सहायिका जनशिक्षक एवं समस्त शिक्षक शामिल रहे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम एवं जिला उपनिर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा हैं।

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