कोरिया : सुशासन तिहार 2026 के दौरान श्री आयुष प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरिया के विरूद्ध शासकीय कार्य में लापरवाही प्रकाश में आयी है, जो कि छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के विपरीत है।

अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत श्री आयुष प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर छ०ग० नियत किया जाता है। निलंबन के दौरान नियमानुसार वेतन भत्ते पाने की पात्रता होगी।






























