सूरजपुर

नाबालिक स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर सूरजपुर पुलिस सख्त, अभिभावकों को दी समझाइश।

नाबालिक स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर सूरजपुर पुलिस सख्त, अभिभावकों को दी समझाइश।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

चेकिंग में 102 नाबालिक स्कूली छात्र दो पहिया वाहन चलाते मिले, पुलिस ने अभिभावकों के विरूद्ध की एमव्ही एक्ट की कार्रवाई।

सूरजपुर : जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) द्वारा नाबालिक स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में जिले की पुलिस के द्वारा 102 नाबालिक छात्रों को वाहन चलाते पाए जाने पर उन्हें पकड़ा और उनके अभिभावक के विरूद्ध तथा 58 अन्य लोगों को यातायात नियमों के उल्लघन पर कार्रवाई करते हुए कुल 160 प्रकरण में 71600 रूपये का समन शुल्क लिया है। पुलिस जिलेभर के स्कूलों में जाकर छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने और 18 वर्ष की आयु के उपरांत वैध ड्राईविंग लायसेंस बनने के बाद वाहन चलाने की लगातार समझाईश भी दे रही है।

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बुधवार, 29 जुलाई 2026 को अभियान के दौरान स्कूलों के आसपास एवं प्रमुख मार्गों पर वाहन चेकिंग कर 102 नाबालिगों छात्रों द्वारा दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर 63000 रूपये का समन शुल्क लिया गया और उन्हें नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देने की समझाइश दी गई। इसी प्रकार चेकिंग के 58 वाहन चालक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लघन करने पर एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही कर 8600 रूपये समन शुल्क लिया गया। अभियान के दौरान 4 लोगों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर उनके विरूद्ध 185 के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिक वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन स्वामी अथवा अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालयों से भी विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया गया है।

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पुलिस अधीक्षक की अपील।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने अपील करते हुए कहा कि नाबालिक छात्र-छात्राएँ देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति न दें। नाबालिकों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। बच्चों को यातायात नियमों का पालन करना सिखाएँ, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और उनके उज्ज्वल भविष्य की रक्षा करें।
 

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