संवाददाता: सुभाष गुप्ता
सूरजपुर : चौकी बसदेई में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है।

प्रार्थिया हसीना बीबी के द्वारा दिनांक 14.04.2026 को चौकी बसदेई में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई है कि वह ग्राम जूर में रहती है, मो० अयूब के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा है। घटना दिनांक 14.04.2026 को प्रार्थिया अपनी सास, ससुर व बहू के साथ खेत में थे, तब आरोपीगण लाठी-डंडा से सुश्जित होकर आये और गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी पक्ष को बोले के वे लोग खेत में क्या कर रहे हैं, यहाँ से हट जाओ नहीं तो जान से खत्म कर देंगे, विवाद सुनकर जब प्रार्थिया के पति यासीन हफीजी मौके पर आये तो, आरोपीगण ने लाठी-डण्डा से यासीन हफीजी पर हमला कर दिया, जिससे पति के सिर में गंभीर चोटें आयीं, चिकित्सकीय परीक्षण में चोट को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी बसदेई में अपराध क्रमांक 244/2026 के तहत धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(1), 191(2), 109 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका तथा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी फरार होकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं।

इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी 1. मोहम्मद अयुब अंसारी पिता अवैस करनी 2. अख्तर रजा पिता मो० अयुब अंसारी 3. उमर रजा पिता मो० अयुब अंसारी 4. असलम अंसारी पिता अनवर हुसैन 5. सफ़िरन निशा पति मो० अयुब अंसारी सभी निवासी जूर, चौकी बसदेई के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें 10 अगस्त 2026 अथवा उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
निर्धारित अवधि में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी बसदेई पुलिस ने जारी उदघोषणा को आरोपियों के घर के सामने चिपकाया है और उनके घर वालों के सामने एवं गांव वालों के सामने उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया गया है।






























