संवाददाता: प्रभात मोहंती
60 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ 01 आरोपी सिंघोडा पुलिस की गिरफ्त में।
महासमुंद : घटना विवरण लगातार चल रहे शराब के अवैध परिवहन, बिक्री को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली के मार्गदर्शन मे दिनांक 10/01/2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम गुठानीपाली के जंगल में अवैध रूप से हाथ भट्ठी का देशी महुआ शराब अवैध बिक्री लाभ हेतु बना रहा है कि सुचना पर मुखबीर के बताये हुए स्थान पर गये जहां पर मुखबीर के बताये हुलिया का एक व्यक्ति महुआ शराब बनाते हुये दिखा
जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकडे तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम रंजीत दास पिता ब्रम्हा दास उम्र 30 साल साकिन गुठानीपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) उसके कब्जे से 03 सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन के अंदर 20-20 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 12000 रूपये को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया।
आरोपी रंजीत दास पिता ब्रम्हा दास उम्र 30 साल साकिन गुठानीपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) को समक्ष गवाहन के आज दिनांक 10/01/2026 के 17:10 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।















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