सुभाष गुप्ता
जाली आदेश पर शा. भूमि हड़पने का प्रयास, अपराध दर्ज, एसडीएम के निर्देश पर हुई कार्यवाही
सूरजपुर : जिले में शासकीय भूमि को हड़पने के लिए जाली आदेश तैयार कर न्यायालय में पेश करने का मामला सामने आया है। सूरजपुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए कठोर कार्रवाई की है। जांच में आदेश को फर्जी पाया गया, जिसके बाद संबंधित आरोपियों पर थाना जयनगर में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।
कैसे हुआ मामला उजागर
ग्राम मदनपुर, तहसील लटोरी निवासी रदिप सिंह ने राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक म/विविध/26/रा/बी-121/95/2023 में दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को पारित आदेश की जाली प्रति तैयार की। इस जाली दस्तावेज का सहारा लेकर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर की न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। उद्देश्य था ग्राम मदनपुर स्थित शासकीय भूमि को अपने नाम दर्ज कराकर अवैध रूप से लाभ लेना।
जांच में खुली पोल
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर द्वारा मामले की पड़ताल की गई। राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर से पत्र क्रमांक 332/निज सचिव/राजस्व मंडल/2024, दिनांक 9 सितम्बर 2024 के आधार पर दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में यह साफ हो गया कि प्रस्तुत आदेश जाली और कूटरचित है।
एसडीएम ने दिए सख्त निर्देश
दस्तावेज फर्जी साबित होने के बाद एसडीएम सूरजपुर ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने तहसीलदार लटोरी के माध्यम से रदिप सिंह और सुरजीत सिंह के विरुद्ध थाना जयनगर में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
प्रशासन का सख्त संदेश
प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में एक मिसाल के रूप में देखी जा रही है। एसडीएम के इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया है कि शासकीय भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की जालसाजी और फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी स्तर पर कहा गया है कि भविष्य में इस तरह का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
जनता में चर्चा का विषय
इस घटना के उजागर होने के बाद क्षेत्र में व्यापक चर्चा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई सही मायने में उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो शासकीय भूमि को हड़पने या धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं।































