रोजगार

छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2024 की काउंसिलिंग के संबंध में निर्देश

छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2024 की काउंसिलिंग के संबंध में निर्देश

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रवेश वर्ष 2024 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक (एमबीबीएस एवं बीडीएस) पाठ्यक्रमांे की काउंसिलिंग प्रक्रिया की समय सारिणी संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in  पर प्रकाशित की जा चुकी है।

काउंसिलिंग की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in  एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट www.cgdme.admissions.nic.in  पर शीध्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। 

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है, जिसकी अध्यक्ष डॉ. राबिया परवीन सिद्दीकी, प्राध्यापक हैं। इसके अलावा आई टी. सेल नोडल अधिकारी डॉ तरूणेश राज, डिप्टी डायरेक्टर तथा शिकायत अनुभाग अधिकारी डॉ. दिवाकर धुरंधर, सह प्राध्यापक को नियुक्त किया गया है। 

काउंसिलिंग के संबंध में पृथक् से विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 एवं सूचनापत्र विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड/दिव्यांगनजन/अन्य संवर्ग इत्यादि के संबंध में अध्ययन कर लें। संपूर्ण काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, चुंकि ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ओटीपी पर आधारित है।

आवेदन हेतु एक बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक के नाम पर होना चाहिए। अभ्यर्थी लॉगिन में शिकायत अनुभाग (Grievance Cell) का उपयोग किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए किया जा सकता है; हेल्पडेस्क नं. 0771-2972977 कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगा। ऑनलाईन आवेदन शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि का भुगतान होने पर, पोर्टल से पुष्टि होने के पूर्व दोबारा भुगतान की कार्यवाही न करें। अभ्यर्थी आवंटन के पूर्व संपूर्ण आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। सभी शासकीय, निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जायेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसें। शासन के आदेशानुसार काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया में पूर्णरूप से पारदर्शिता बरती जाने के निर्देश हैं।

More Photo

    Record Not Found!


More Video

    Record Not Found!


Related Post

Leave a Comments

Name

Contact No.

Email