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बेमेतरा : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निकटस्थ अशासकीय विद्यालय में असुविधाग्रस्त समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 30 मार्च 2019 में बढ़ोत्तरी करते हुए 15 अप्रैल 2019 को अंतिम तिथि तय की गई है। जिले के समस्त आवेदकगण 15 अप्रैल .2019 तक निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना समस्त सहायक नोडल अधिकारियों एवं अशासकीय विद्यालय के संस्था प्रमुखों को दी गई है, साथ ही अपने क्षेत्र में व्यापक प्राचार-प्रसार के निर्देश भी दिये गये है।
प्रत्येक कक्षा हेतु बच्चों की आयुसीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार कक्षा नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, के.जी.-1 के लिए 4 से 5 वर्ष तथा कक्षा पहली हेतु 5 से 6.5 वर्ष निर्धारित है। आॅनलाईन आवेदन पत्र च्वाईस सेंटर, इंटरनेट कैफे अथवा स्वयं के कम्प्यूटर से ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। आवेदक को भरे गए आवेदन फार्म की प्रिंटआउट लेनी होगी तथा उनके द्वारा आवेदित अशासकीय विद्यालय हेतु नियुक्त सहायक नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र की प्रिंट आउट उपलब्ध करानी होगी।
आवेदन पत्र भरते समय उनके द्वारा दिए गए मोबाईल नम्बर पर समय-समय पर प्रवेष संबंधी सूचनाएं आवेदक को भेजी जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 12 के तहत प्राईवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, माता-पिता/पालक का पहचान एवं पता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा साथ ही बी.पी.एल. केटेगरी के आवेदकों को गरीबी रेखा सर्वे सूची जिसमें उनका नाम अंकित है प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत शारीरिक या मानसिक दिव्यांग तथा एच.आई.व्ही. एड्स पीड़ित को सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु अधिक जानकारी के लिए अपने निकटस्थ अशासकीय विद्यालय, सहायक नोडल अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एस.धु्रव ने नोडल अधिकारियों, पालकों एवं अशासकीय विद्यालय के संस्था प्रमुखों से निर्धारित अंतिम तिथि तक अधिक से अधिक संख्या में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पंजीयन करने की अपील की है।