कोरबा

31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन से संबंधित कार्य पूर्ण करायें

31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन से संबंधित कार्य पूर्ण करायें

हाशिम खान 

सूरजपुर: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इस वर्ष धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत करना आवश्यक है। विगत वर्ष में पंजीकृत कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यदि किसान के पंजीयन में रकबा या अन्य कोई भी संशोधन करने की स्थिति में उसे ऋण पुस्तिका, बी1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ संबंधित सहकारी समिति में जमा करना आवश्यक होगा। इसके अलावा नवीन पंजीयन करने वाले किसानों को भी उक्त दस्तावेज की छाया प्रति सहकारी समिति में जमा करना आवश्यक है। इसके पश्चात दस्तावेजों के जांच के उपरांत नवीन किसान पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन करने चाहते हैं तो वह 30 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना पंजीयन में संशोधन करा सकते हैं। कृषकों से रकबा संशोधन हेतु आवेदन 30 सितंबर तक प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अंगूठा लगाकर  पश्चात धान की बिक्री कर सकता है। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा ना हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर स्वयं उपस्थित होकर या उनके नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी, जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त हिस्सेदारी बटाईदार, अधिया, रेगहा के तहत विगत वर्ष की भांति पंजीयन किया जाएगा। इसके लिये फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान एवं स्वयं पंजीयन कर सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नॉमिनी के तौर पर पंजीयन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन करना चाहता है, तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गत वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी। इसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गत वर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट कराने किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन हेतु आवेदन समिति से ही प्राप्त कर सकते हैं। सभी किसान से अपील की जाती है कि 31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन से संबंधित अपना कार्य पूर्ण करा लेवें। जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई भी समस्या ना हो

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