जशपुर

वार्ड क्र. 10 पार्षद देवीचन्द राठी को पुनः एक बार न्यायिक विजय प्राप्त हुई

वार्ड क्र. 10 पार्षद देवीचन्द राठी को पुनः एक बार न्यायिक विजय प्राप्त हुई

प्रभात महंती 

प्रेस वार्ता महासमुन्द

महासमुन्द : वार्ड क्र. 10 पार्षद देवीचन्द राठी को पुनः एक बार न्यायिक विजय प्राप्त हुई। गौरतलब है कि वार्ड क्र. 10 पार्षद चुनाव दिसम्बर 2019 मे सम्पन्न होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा देवीचन्द राठी को पार्षद घोषित किया गया था।

पार्षद पद पर विजय होने के बाद कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी खिलावन बघेल के द्वारा 24 जनवरी 2020 को जिला न्यायालय महासमुन्द मे र्वार्ड क्र. 10 के चुनाव को शून्य घोषित कर पार्षद देवीचन्द राठी को हटाने के लिए चुनाव याचिका दायर की गई। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी का तर्क था कि निर्वाचित पार्षद देवीचन्द राठी ने शपथ पत्र मेें चल अचल सम्पत्ति की झूठी जानकारी दाण्डिक प्रकरणों की अपूर्ण जानकारी एवं वार्ड 4,5,6 के मतदाताओं से फर्जी मतदान का आरोप था। 

उक्त प्रकरण लगभग 4 साल तक माननीय न्यायालय मे विचाराधीन रहा और दोनो पक्षों की गवाही उपरान्त 2 जनवरी 2024 को जिला न्यायालय के विद्ववान न्यायाधीश श्रीमान भीष्मप्रसाद पाण्डेय ने अपना फैसला सुनाते हुये कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका को खारिज की गई इस प्रकार पार्षद देवीचन्द राठी को इस सत्र मे दोबारा विजय न्यायालय के माध्यम से हुआ। 

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याचिककर्ता ने देवीचन्द राठी पार्षद के खिलाफ जो आरोप लगाये वह निराधार रही। साबित करने मे सफल नही हो सका। प्रत्यर्थी पार्षद देवीचन्द राठी की ओर से जिला न्यायालय मे विद्धवान अधिवक्ता चन्द्रशेखर सोनी ने पैरवी की तथा याचिकाकर्ता के सभी आरोपों को झुठा साबित किया। कोर्ट ने आदेश करते हुये कहा कि युक्तियुक्त रूप से  सारवान साक्ष्य के प्रमाणित नही कीये जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध निरस्त की जाती है । याचिकाकर्ता स्वयं का तथा प्रत्यर्थी देवीचन्द राठी की याचिका का वाद व्यय वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार जो भी कम हो देय होगी। इस प्रकार आदेश किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने पीठासीन अधिकारी सहित 10 लोगो को प्रत्यर्थी बनाया था जिसमें 8 पार्षद प्रत्याशी थे लेकिन कोर्ट में कभी भी पेशी मे उपस्थित नही होने के कारण कोर्ट ने सभी 9 अनावेदको को एक पक्षीय घोषित किया। केवल पार्षद देवीचन्द राठी ही कोर्ट मे उपस्थित अपने अधिवक्ता के माध्यम से होते थे। 

वार्ड नं. 10 पार्षद एवं भाजपा नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक देवीचन्द राठी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया तथा न्याय प्रणाली पर विश्वास व्यक्त करते हुये कहा कि सत्य की सदा विजय होती है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही, मैने चुनाव मे कोई धांधली नही की ना ही  जानकारी छिपायी सभी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग को दिया था। कांग्रेस की नीति हमेशा तोड फोड विध्वंश की रही है विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को अस्थिर करने का प्रयास कांगेस की चाल रही है। कोर्ट से मिली जीत को वार्ड नं. 10 के मतदाताओं की जीत और सम्मान राठी ने बताया। आगे भी मै जनता के लिये सदा संघर्ष करता रहुंगा। अन्याय के खिलाफ हमेशा मेरा शंखनाद होगा मुझे अन्याय झुका नही सकता इस लिए शहर के लोग मुझे गरीबों की लाठी देवीचन्द राठी कह कर भी संबोधित करते है। जिससे कार्य करने की उर्जा और बढ़ती है।

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