
Ram Gopal Varma: फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो सात साल से इस मामले की सुनवाई कर रही थी, ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। बता दें कि सत्या फिल्म से चर्चित हुए राम गोपाल वर्मा सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया।
चेक बाउंस से जुड़ा मामला
बता दें कि यह मामला राम गोपाल वर्मा की फर्म की ओर से जारी किए गए चेक से जुड़ा है। राम गोपाल वर्मा की फर्म की ओर से जारी चेक को बैंक में भुनाया नहीं जा सका। यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध है। यह धारा अपर्याप्त धनराशि या तय सीमा से अधिक राशि के कारण चेक अनादर पर दंड लगाती है। इंडिया टुडे के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा को तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये का मुआवजा देने या तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा, उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।(एजेंसी)